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Fatehabad News: एनडीपीएस के मामलों में दो दोषियों को सुनाई सजा

Wed, 06 Aug 2025 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 06 Aug 2025 11:42 PM IST
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Two convicts sentenced in NDPS cases
फतेहाबाद। नशा तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) मामलों की विशेष अदालत (अतिरिक्त सत्र न्यायालय), न्यायाधीश शिखा ने अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। टोहाना के किला मोहल्ला निवासी राजीव उर्फ बोना को 10,000 जुर्माना लगाते हुए डेढ़ साल कारावास की सजा सुनाई है। उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के गांव मटोला निवासी पंकज को को 2 वर्ष का कारावास 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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केस एक :
17 फरवरी 2017 को थाना शहर टोहाना में दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने आरोपी राजीव उर्फ बोना निवासी वार्ड नं. 11, किला मोहल्ला, टोहाना को काबू किया था। आरोपी से 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। मामले में पुलिस ने चालान 18 मार्च 2017 में पेश किया था। मामले में कोर्ट ने डेढ़ साल का कारावास व 10,000 जुर्माना लगाया है।
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केस : दो
शहर पुलिस ने 25 जुलाई 2017 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पंकज निवासी मटोला, जिला अल्मोड़ा (उत्तराखंड) को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से पुलिस ने 35 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पुलिस ने कोर्ट में 16 सितंबर 2017 को चालान पेश किया था। मामले में कोर्ट ने दोषी को 2 वर्ष का कारावास 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले में सीआईए फतेहाबाद की टीम ने सहायक उपनिरीक्षक सुमेर सिंह के नेतृत्व में जीटी रोड फतेहाबाद पर नाकेबंदी के दौरान आरोपी से 35 ग्राम हेरोइन बरामद की थी।
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