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किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jun 2022 11:15 PM IST
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Three years imprisonment for molesting teenager
फतेहाबाद। नानी के घर गई किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जानकारी के अनुसार, फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की नानी ने 15 मई 2020 को महिला पुलिस थाना में शिकायत देकर बताया था कि उसके पास उसकी 17 वर्षीय दोहती रहने के लिए आई थी। 15 मई 2020 को सुबह 4 बजे उसके पड़ोस में रहने वाला दोषी घर में आ गया और उसकी दोहती के साथ छेड़खानी व हाथापाई करने लगा। उसकी दोहती के शोर मचाने पर दोषी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया और दीवार कूदकर भाग गया। उसके बाद वह और उसकी दोहती तथा दोहता उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचे लेकिन वह घर नहीं मिला। इस मामले में महिला पुलिस थाना ने दोषी रणबीर के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 506 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अब रणबीर को अदालत ने तीन साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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