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2240 किलो चूरापोस्त मामले में तीन तस्करों को 10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 09 Sep 2021 11:12 PM IST
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Three smugglers imprisoned for 10 years in 240 kg sawdust case
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने चूरा पोस्त तस्करी के मामले में तीन तस्करों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। भूना थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी सुंदर, रमेश कुमार व धर्मपाल को कैद के अलावा 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी किया है।
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भूना पुलिस ने 7 जुलाई 2018 को तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सीआईए फतेहाबाद पुलिस टीम एसआई महेंद्र सिंह के नेतृत्व में गांव सनियाना में उकलाना रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तब शक के आधार पर एक कैंटर को रोककर तलाशी ली गई और उसमें सवार तीनों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए युवकों की पहचान जिला हिसार के गांव प्रभुवाला निवासी धर्मपाल उर्फ भोजिया, बुढ़ाखेड़ा निवासी सुंदर व रमेश कुमार के रूप में हुई थी। पुलिस ने कैंटर की तलाशी के दौरान उसमें से 240 किलो कचरा डोडा पोस्त बरामद किया था। इसके बाद केस दर्ज उनके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया गया।
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