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सीएम विंडो में जिस के खिलाफ शिकायत, उसी को सौंपा जांच का जिम्मा
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टोहाना। शहर में सीएम विंडो पर की गई शिकायत को लेकर शिकायतकर्ता ने जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दी, उसी को जांच का जिम्मा सौंपा दिया गया। अब इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता असमंजस में है कि वह इस मामले की शिकायत किसके पास करे।
जानकारी के अनुसार टोहाना के रहने वाले राजबीर सिंह ने बताया कि दि टोहाना भाटिया नगर सहकारी श्रम व निर्माण समिति लिमिटेड की सोसायटी को भंग करके प्रशासक मंडल को सोसायटी का चार्ज सौंपा गया। राजबीर के अनुसार इस मामले में प्रशासक मंडल ने अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सोसायटी के 10 नए सदस्य बना दिए, जबकि प्रशासक मंडल को सोसाइटी के सदस्य बनाने का कोई अधिकार है ही नहीं। इस मामले में उन्होंने प्रशासक मंडल में नियुक्त सदस्यों के खिलाफ सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में सहायक रजिस्टार सहकारी समितियां मानता को पक्षकार बनाया गया था। लेकिन सीएम विंडो के शिकायत की सुनवाई के लिए उपरजिस्टार सहकारी समितियां हिसार ने सहायक रजिस्टार मानता देवी को इस मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त कर दिया। राजबीर सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ही शिकायत हो, उसी मामले की वह स्वयं कैसे सुनवाई कर सकता है।
कोट
यदि शिकायतकर्ता को इस मामले में कोई दिक्कत है तो वह इसके लिए उच्च अधिकारियों को कह सकता है। इस मामले की सुनवाई के लिए उनकी नियुक्ति विभाग के बड़े अधिकारियों ने की है।
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मानता देवी, सहायक रजिस्टार सहकारी समितियां फतेहाबाद।
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जानकारी के अनुसार टोहाना के रहने वाले राजबीर सिंह ने बताया कि दि टोहाना भाटिया नगर सहकारी श्रम व निर्माण समिति लिमिटेड की सोसायटी को भंग करके प्रशासक मंडल को सोसायटी का चार्ज सौंपा गया। राजबीर के अनुसार इस मामले में प्रशासक मंडल ने अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सोसायटी के 10 नए सदस्य बना दिए, जबकि प्रशासक मंडल को सोसाइटी के सदस्य बनाने का कोई अधिकार है ही नहीं। इस मामले में उन्होंने प्रशासक मंडल में नियुक्त सदस्यों के खिलाफ सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में सहायक रजिस्टार सहकारी समितियां मानता को पक्षकार बनाया गया था। लेकिन सीएम विंडो के शिकायत की सुनवाई के लिए उपरजिस्टार सहकारी समितियां हिसार ने सहायक रजिस्टार मानता देवी को इस मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त कर दिया। राजबीर सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ही शिकायत हो, उसी मामले की वह स्वयं कैसे सुनवाई कर सकता है।
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यदि शिकायतकर्ता को इस मामले में कोई दिक्कत है तो वह इसके लिए उच्च अधिकारियों को कह सकता है। इस मामले की सुनवाई के लिए उनकी नियुक्ति विभाग के बड़े अधिकारियों ने की है।
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मानता देवी, सहायक रजिस्टार सहकारी समितियां फतेहाबाद।