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Fatehabad News: पर्स छीनने के दोषी को 5 साल की सजा
Thu, 21 May 2026 10:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Thu, 21 May 2026 10:15 PM IST
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टोहाना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन की अदालत ने छीना-झपटी के मामले में दोषी नांगला निवासी राजविंद्र उर्फ राजा को 5 साल की कठोर कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 379ए के तहत 5 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना और धारा 201 के तहत 1 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि यह मामला 9 जनवरी 2021 का है। भाटिया नगर निवासी कंचन कुमारी ने थाना शहर में शिकायत दी थी कि एक स्कूटी सवार युवक उसका पर्स छीनकर फरार हो गया था। पर्स में नकदी, अलमारी की चाबी और मोबाइल फोन था। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जिसके आधार पर आरोपी की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में छीना पर्स और नकदी बरामद हुई जबकि मोबाइल गिरवी रखने और सिम तोड़ने व चाबी नहर में फेंकने के साक्ष्य भी मिले। अदालत ने ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
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जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि यह मामला 9 जनवरी 2021 का है। भाटिया नगर निवासी कंचन कुमारी ने थाना शहर में शिकायत दी थी कि एक स्कूटी सवार युवक उसका पर्स छीनकर फरार हो गया था। पर्स में नकदी, अलमारी की चाबी और मोबाइल फोन था। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जिसके आधार पर आरोपी की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में छीना पर्स और नकदी बरामद हुई जबकि मोबाइल गिरवी रखने और सिम तोड़ने व चाबी नहर में फेंकने के साक्ष्य भी मिले। अदालत ने ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
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