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Fatehabad News: बीमा कंपनी को खराब हुई फसल का करना होगा 1.18 लाख रुपये भुगतान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2024 11:04 PM IST
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The insurance company will have to pay Rs 1.18 lakh for the damaged crop.
फतेहाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने किसान को बड़ी राहत देते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता किसान को खराब हुई फसल के लिए 1,18,534 रुपये का भुगतान 7 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह, सदस्य हरीश मेहता व केएस निराणियां ने बीमा कंपनी को यह भी आदेश दिया कि वह उपभोक्ता किसान को 11 हजार रुपये हर्जाना भी अदा करे।
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जानकारी के मुताबिक गांव ढांढ निवासी किसान विनोद कुमार ने अपनी बीघड़ व ढांड स्थित कृषि भूमि के किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा कंपनी से अपनी फसल का बीमा करवाया था। कंपनी ने बीमा की प्रीमियम राशि 6883.70 रुपये उसके खाते से निकाल लिए थे, लेकिन फसल खराब होने के बावजूद भी किसान को मुआवजे के लिए एक भी रुपया अदा नहीं किया। जिस पर विनोद कुमार ने अपने अधिवक्ता राजबीर सिंह के जरिए आयोग में वाद दायर किया था। संवाद
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