फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   The insurance company will have to pay compensation to the consumer along with interest.

Fatehabad News: बीमा कंपनी को देना होगा उपभोक्ता को ब्याज सहित हर्जाना

Mon, 01 May 2023 09:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 01 May 2023 09:25 PM IST
विज्ञापन
The insurance company will have to pay compensation to the consumer along with interest.
फतेहाबाद। उपभोक्ता फोरम ने एक बीमा कंपनी को उपभोक्ता को उसके वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर छह फीसदी ब्याज सहित 49 हजार 703 रुपये का मुआवजा व 11 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

इस मामले में राजकुमार निवासी कृष्णा कॉलोनी टोहाना ने 21 अगस्त 2018 को उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर बताया था कि उसने अपनी गाड़ी का श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाया था। यह बीमा 10 अक्तूबर 2016 से 9 अक्तूबर 2018 तक वैध था। उसने बताया कि 26 सितंबर 2017 को उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस पर काफी खर्च आया। उसने बीमा कंपनी को क्लेम भेजा था, लेकिन कंपनी ने उसे बीमा देने से इन्कार कर दिया। सर्वेयर ने भी अपनी रिपोर्ट में उसकी गाड़ी पर 49 हजार 703 रुपये खर्च होने की रिपोर्ट बनाई थी। कंपनी के मना करने पर राजकुमार ने उपभोक्ता फोरम में अपील कर दी।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजबीर सिंह ने बीमा कंपनी को राजकुमार को केस दायर होने की अवधि से अब तक 49 हजार 703 रुपये छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए। साथ ही कंपनी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed