फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Teacher convicted of molestation sentenced to five years imprisonment and fined Rs 40,000

Fatehabad News: छेड़छाड़ के दोषी अध्यापक को पांच साल कैद, 40 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 07 Nov 2025 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 07 Nov 2025 11:48 PM IST
विज्ञापन
Teacher convicted of molestation sentenced to five years imprisonment and fined Rs 40,000
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित गर्ग की अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी अध्यापक को पांच साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल व डॉ. नरेंद्र ने पैरवी की।
विज्ञापन


जिले के एक पुलिस थाने में आरोपी अध्यापक सतीश कुमार के खिलाफ छात्रा की मां की शिकायत पर 20 मई 2023 को केस दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी अध्यापक को दोषी करार दिया था। मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी सरकारी स्कूल की छात्रा है।
विज्ञापन


19 मई 2023 को बेटी सहमी हुई थी और स्कूल जाने से मना कर दिया। जब पूछा गया तो उसने बताया कि उक्त अध्यापक गलत हरकतें करता है और पढ़ाने के बहाने विज्ञान लैब में ले जाता था और बेटी को कहता था कि वह प्यार करता है और बुरी नीयत से जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। इस पर बेटी ने घबराकर एक दिन का समय मांगा था। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed