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Fatehabad News: एकमुश्त समाधान योजना का 27 तक लाभ उठाएं

Wed, 24 Sep 2025 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 24 Sep 2025 11:25 PM IST
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Take advantage of the One-Time Settlement Scheme until the 27th.
फतेहाबाद। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) आनंद सिंह ने जिले के सभी व्यापारियों से हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) का लाभ 27 सितंबर तक उठाने का आह्वान किया है। यह योजना एक अप्रैल 2025 को लागू की गई थी।
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उन्होंने बताया कि यह योजना व्यापारियों के लिए पिछली योजनाओं से अधिक लाभदायक है।योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये तक के बकाया कर तथा ब्याज व जुर्माने को पूर्णरूप से माफ किया जाएगा। एक लाख रुपये से दस लाख रुपये तक के बकाया कर में ब्याज व जुर्माने की पूर्ण माफी के साथ-साथ एक लाख रुपये की कर छूट मिलेगी तथा शेष कर का 40 प्रतिशत अदा करना होगा।
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दस लाख रुपये से दस करोड़ रुपये के बकाया कर में ब्याज व जुर्माना की पूर्ण माफी तथा कर का 50 प्रतिशत अदा करना होगा। दस करोड़ रुपये से अधिक बकाया कर राशि में ब्याज व जुर्माने की पूर्ण माफी के बाद पूरा अदा करना होगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक योजना का लाभ उठाने की स्थिति में बकाया कर, ब्याज व जुर्माने की पूर्ण अदायगी करनी होगी।
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