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अधिगृहित जमीन पर की बिजाई, किसानों पर मुकदमा

Thu, 26 Jun 2014 11:40 PM IST
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fatehabad Updated Thu, 26 Jun 2014 11:40 PM IST
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भूना। गोरखपुर परमाणु संयंत्र हेतु न्यूक्लीयर पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिगृहित जमीन पर गांव के एक दर्जन किसानों ने करीब 48 एकड़ भूमि पर फसलों की बिजाई कर दी। मामले की सूचना मिलते ही एनपीसीएल के प्रबंधक होशियार सिंह ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की, लेकिन किसानों के विरोध को देखते हुए प्रबंधक ने थाना भूना में शिकायत देकर आरोपी किसानों के खिलाफ अधिगृहित जमीन पर कब्जा करने के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग की। जिस पर पुलिस ने एक दर्जन किसानों के विरुद्ध धारा 447, 147, 149, 186 के तहत मामला दर्ज करके जांच कार्रवाई कार्रवाई शुरू कर दी है।
 
जानकारी के अनुसार गांव गोरखपुर में परमाणु संयंत्र के लिए अधिगृहित 1313 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जमीन विवाद को लेकर करीब दो वर्ष तक गोरखपुर के किसानों ने धरने प्रदर्शन व अंदोलन भी किए थे। लेकिन न्यूक्लीयर पॉवर कार्पोरेशन के अधिकारियों व जिला प्रशासन ने गोरखपुर के किसानों को दिसंबर 2013 में परमाणु संयंत्र के फायदे बताते हुए इसे क्षेत्र के लिए लाभकारी बताते हुए किसानों को एकमत करके मुआवजा राशि के चैक दे दिए थे।
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वहीं, जनवरी 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने शिलान्यास भी कर दिया था। जबकि एनपीसीएल के अधिकारियों ने जमीन को कब्जे में लेते हुए तारबंदी भी कर दी थी। परंतु गत सप्ताह के दौरान एक के बाद एक दर्जनभर किसानों ने अधिगृहित करीब 48 एकड़ जमीन पर नरमा, ज्वार व अन्य फसलों की बिजाई शुरू कर दी। जिसकी भनक मिलने के बाद एनपीसीएल के प्रबंधक होशियार सिंह ने किसानों से बिजाई न करने के लिए अपील की।
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 मगर किसानों ने कहा कि उपरोक्त जमीन उनकी मलकियत है तथा उन्हें संबंधित जमीन का मुआवजा नहीं लिया है। इसलिए वे अपनी जमीन में फसल की बिजाई करेंगे। जिसके बाद होशियार सिंह ने भूना थाना में एक दर्जन किसानों के विरुद्ध मामला दर्ज करवा दिया। इसके बाद किसानों में रोष है।

क्या कहते हैं किसान
गोरखपुर के किसान रामस्वरूप नैन, मंगलराम, रमेश, सतबीर सिंह आदि ने बताया कि संबंधित जमीन उनकी मलकियत है। जिसका उन्होंने कोई मुआवजा राशि अथवा चैक नहीं लिए हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। किसानों पर झूठे मुक्कदमे दर्ज करवाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।
इन किसानों पर मामला दर्ज :-
एनपीसीएल की जमीन पर जबरन बिजाई करने के मामले में किसान रामस्वरूप नैन पुत्र जयलाल, मंगल राम सिवाच पुत्र देशराज, रामकुमार नैन, भगत राम नैन, सतबीर पुत्र रामस्वरूप, रामफल पुत्र मंगलराम, बलबीर सिंह नैन, जगदीश नैन, रमेश कुमार व राजेश पुत्र फूलाराम , रामफल व शमशेर पुत्र हवा सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।


क्या कहते हैं एनपीसीएल डायरेक्टर
एनपीसीएल के निदेशक टीआर अरोड़ा ने बताया कि गोरखपुर के किसानों की अधिगृहित जमीन का मुआवजा राशि दी जा चुकी है। लेकिन कुछ किसानों ने उपरोक्त मुआवजा राशि प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं ली है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अधिगृहित जमीन पर बिजाई करना गैरकानूनी है, इसलिए किसानोें को चेतावनी दी गई थी। लेकिन किसानों ने फिर भी जबरन बिजाई की तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

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