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Fatehabad News: अवैध शराब मामले में दोषी को 6 माह की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jan 2024 11:20 PM IST
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Six months imprisonment to the culprit in illegal liquor case
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी सविता कुमारी की अदालत ने अवैध शराब लेकर आने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 6 माह की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में फतेहाबाद सदर पुलिस ने 8 जुलाई 2017 को रामफल निवासी गांव खैरातीखेड़ा के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। सीआईए पुलिस की टीम 8 जुलाई को गांव दरियापुर के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली थी कि रामफल निवासी गांव खैरातीखेड़ा भारी मात्रा में टाटा कैंटर 407 में अवैध शराब लेकर आया है। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो वहां पर कैंटर से शराब की पेटियां उतारी जा रही थीं। पुलिस ने मौके से रामफल को काबू करके कैंटर से 211 अवैध शराब की बोतलें बरामद की थी। संवाद
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