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गली-मोहल्ले में वहीं दुकानें खुलेंगी जो सरकार के पास रजिस्टर्ड, गांवों में सभी सिंगल दुकानों को खोलने की अनुमति
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Shops will open in the street, registered with the government, permission to open all single shops in villages
- फोटो : Fatehabad
फतेहाबाद जिले में अब कोई कोरोना मरीज ना मिलने से प्रदेश सरकार ने इसे ग्रीन जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से जिलेभर के व्यापारियों को कई प्रकार की छूट दी गई हैं। लेकिन इसके साथ ही कई शर्तों को भी जोड़ा गया है। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर मिलने वाली छूट को रद्द करने की भी चेतावनी जिला प्रशासन की ओर से दी गई हैं।
गली-मोहल्ले में वहीं दुकानें सशर्त खुलेंगी जो सरकार के पास रजिस्टर्ड, जारी रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क
ग्रीन जोन में जिला फतेहाबाद शामिल होने के बाद फतेहाबाद प्रशासन ने मुख्य बाजारों की दुकानों को कोई राहत नहीं दी है। लेकिन जिले के गली-मोहल्लों की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की परमिशन दी गई है। लेकिन ये राहत सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो फतेहाबाद जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार के पास रजिस्टर्ड हैं। गली मोहल्लों की दुकानों को इसलिए प्राथमिकताएं दी गई हैं ताकि लोग अपने आसपास की दुकानों से ही सामान लेकर घर पर रहें और बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना आएं। गली मोहल्ले में अगर किसी की जूते या कपड़े की दुकान भी है तो उसे भी छूट होगी। लेकिन साथ ही ये शर्त भी जोड़ी गई है कि सोशल डिस्टेसिंग और मास्क हर दुकान में होना चाहिए। ऐसा ना करने वालों की दुकानों को दी गई छूट तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।
गांवों में बाजारों को भी मिली लॉकडाउन से छूट, लेकिन कॉम्पलैक्स व शॉपिंग मॉल पर बंदिश बरकरार
जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन विभाग के महानिदेशक व नोडल अधिकारी राजीव रंजन ने ये भी जानकारी दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों के साथ साथ मुख्य बाजारों को भी लॉकडाउन से छूट मिल गई है। मसलन किसी गांव का अपना बाजार है जिसमें दस-पंद्रह दुकानें हैं तो वो खोल सकते हैं। लेकिन उन्हें भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन अवश्य तौर पर करना होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए कॉम्पलैक्स व शॉपिंग मॉडल पर बंदिश पहले की तरह बरकरार रहेगी ।
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बाजार में जरूरी सामान की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी
बाजारों के अंदर जिन दुकानों को पहले ही विशेष अनुमति दी जा चुकी है मसलन किरयाना, दूध, दवाइयां, स्टेशनरी, कृषि उपकरण या संबंधित व इलैक्ट्रोनिक्स मैकेनिक की दुकानों पहले की तरह निर्धारित समयानुसार ही खुलेंगी व बंद होंगी। अगर किसी दुकान ने समय सीमा का उल्लंघन किया तो उसकी अनुमति भी रद्द कर दी जाएगी।
हर खुली दुकान पर होनी चाहिए ये सुविधा
1. सिर्फ पचास फीसदी स्टाफ
2. हैंडवाश की सुविधा सैनिटाइजर्स सहित
3. सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था
4. दुकानदार व ग्राहक दोनों को मास्क डालना अनिवार्य
‘गृहमंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार गली मोहल्ले के अंदर खुली हुई दुकानों को छूट दी गई हैं। लेकिन अगर सोशल डिस्टेसिंग व अन्य जरूरी शर्तों को अगर नहीं माना गया तो ये छूट तुरंत रद्द कर दी जाएगी। ’
राजीव रंजन, महानिदेशक पर्यटन विभाग व नोडल अधिकारी फतेहाबाद ।
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गली-मोहल्ले में वहीं दुकानें सशर्त खुलेंगी जो सरकार के पास रजिस्टर्ड, जारी रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क
ग्रीन जोन में जिला फतेहाबाद शामिल होने के बाद फतेहाबाद प्रशासन ने मुख्य बाजारों की दुकानों को कोई राहत नहीं दी है। लेकिन जिले के गली-मोहल्लों की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की परमिशन दी गई है। लेकिन ये राहत सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो फतेहाबाद जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार के पास रजिस्टर्ड हैं। गली मोहल्लों की दुकानों को इसलिए प्राथमिकताएं दी गई हैं ताकि लोग अपने आसपास की दुकानों से ही सामान लेकर घर पर रहें और बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना आएं। गली मोहल्ले में अगर किसी की जूते या कपड़े की दुकान भी है तो उसे भी छूट होगी। लेकिन साथ ही ये शर्त भी जोड़ी गई है कि सोशल डिस्टेसिंग और मास्क हर दुकान में होना चाहिए। ऐसा ना करने वालों की दुकानों को दी गई छूट तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।
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गांवों में बाजारों को भी मिली लॉकडाउन से छूट, लेकिन कॉम्पलैक्स व शॉपिंग मॉल पर बंदिश बरकरार
जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन विभाग के महानिदेशक व नोडल अधिकारी राजीव रंजन ने ये भी जानकारी दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों के साथ साथ मुख्य बाजारों को भी लॉकडाउन से छूट मिल गई है। मसलन किसी गांव का अपना बाजार है जिसमें दस-पंद्रह दुकानें हैं तो वो खोल सकते हैं। लेकिन उन्हें भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन अवश्य तौर पर करना होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए कॉम्पलैक्स व शॉपिंग मॉडल पर बंदिश पहले की तरह बरकरार रहेगी ।
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बाजार में जरूरी सामान की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी
बाजारों के अंदर जिन दुकानों को पहले ही विशेष अनुमति दी जा चुकी है मसलन किरयाना, दूध, दवाइयां, स्टेशनरी, कृषि उपकरण या संबंधित व इलैक्ट्रोनिक्स मैकेनिक की दुकानों पहले की तरह निर्धारित समयानुसार ही खुलेंगी व बंद होंगी। अगर किसी दुकान ने समय सीमा का उल्लंघन किया तो उसकी अनुमति भी रद्द कर दी जाएगी।
हर खुली दुकान पर होनी चाहिए ये सुविधा
1. सिर्फ पचास फीसदी स्टाफ
2. हैंडवाश की सुविधा सैनिटाइजर्स सहित
3. सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था
4. दुकानदार व ग्राहक दोनों को मास्क डालना अनिवार्य
‘गृहमंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार गली मोहल्ले के अंदर खुली हुई दुकानों को छूट दी गई हैं। लेकिन अगर सोशल डिस्टेसिंग व अन्य जरूरी शर्तों को अगर नहीं माना गया तो ये छूट तुरंत रद्द कर दी जाएगी। ’
राजीव रंजन, महानिदेशक पर्यटन विभाग व नोडल अधिकारी फतेहाबाद ।