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Fatehabad News: 14 करोड़ के धान घोटाले में शेलर मालिक व अधिकारी को चार-चार साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Oct 2023 10:49 PM IST
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Sheller owner and officer sentenced to four years imprisonment in Rs 14 crore paddy scam
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने धान खरीद में गड़बड़ी करने व सरकार के राजस्व को चूना लगाने के आरोप में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के तत्कालीन निरीक्षक सतपाल सिंगला व राइस मिल शिवाजी फूड्स चंदड़कलां के मालिक हरप्रीत सिंह को चार-चार की कैद व एक लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।गौरतलब है कि सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी लेखराज ने 15 दिसंबर 2014 को उक्त लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। लेखराज ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने अन्य स्टाफ के साथ 15 दिसंबर 2014 को शिवाजी फूड्स चंदड़कलां की जांच की तो मिल में धान की मात्रा कम मिली। मौके पर 3177 क्विंटल धान पड़ा था और 4797 क्विंटल चावल प्रोसेसिंग में था। रिकॉर्ड मुताबिक शिवाजी फूड्स को 308064 बैग धान अलाॅट हुआ था। मिलान के बाद पाया गया कि मिल में 86 हजार क्विंटल धान कम है।
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आरोप था कि इंस्पेक्टर सतपाल सिंगला ने अपने सुपरवाइजर को सूचना दिए बगैर ही इस मिल को 3 हजार मीट्रिक टन धान अलाट कर दिया। शिवाजी फूड्स में कम मिले धान की कीमत 14 करोड़ रुपये थी। डीएसपी शुक्रपाल सिंह ने जांच के दौरान मुकदमे में भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम की धारा 13(1)(डी) भी जोड़ दी। इस मामले में 11 अक्तूबर को अदालत ने शैलर हरप्रीत सिंह व खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक सतपाल सिंगला को 11 अक्तूबर को दोषी करार दिया था। वहीं इस मामले में 21 आढ़तियों के नाम आए थे, जिनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। मंगलवार को अदालत ने निरीक्षक सतपाल को चार साल की कैद व 70 हजार रुपये जुर्माना तथा हरप्रीत को चार साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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