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Fatehabad News: हमलावर को सात साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Aug 2023 11:30 PM IST
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seven years imprisonment for the attacker
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने मारपीट व जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त को शुक्रवार को सात साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसे अदालत ने 22 अगस्त को दोषी करार दिया था।शहर थाना पुलिस ने पांच मार्च 2018 को गांव बड़ोपल निवासी रामनिवास की शिकायत पर संजय उर्फ सोनी, निवासी मातूराम कॉलोनी के खिलाफ मारपीट करने व हत्या के प्रयास में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में रामनिवास ने बताया था कि वह खैरातीखेड़ा रोड पर शराब ठेके में काम करता है। एक मार्च 2018 की रात को नौ बजे वह फतेहाबाद के बस स्टैंड पर था। इस बीच संजय उर्फ सोनी ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और बेहोश होकर गिर गया। लोगों के आने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। उसे लोगों ने नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। अदालत ने 22 अगस्त को संजय उर्फ सोनी को इस मामले में दोषी माना था और शुक्रवार को उसे सात साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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