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Fatehabad News: निर्धारित योग्यता न रखने पर ग्राम पंचायत तामसपुरा के सरपंच को पद से हटाया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 26 Dec 2023 11:40 PM IST
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Sarpanch of Gram Panchayat Tamaspura removed from post for not having prescribed qualifications
फतेहाबाद। नागपुर खंड के गांव तामसपुरा के सरपंच तरसेम सिंह को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने पद से हटा दिया है। सरपंच ने चुनाव लड़ने के लिए जो दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र लगाया था, उसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ने मान्यता नहीं दी है। सरपंच ने उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय का सर्टिफिकेट लगाया था, जिसे मान्यता नहीं दी गई।खंड नागपुर की ग्राम पंचायत तामसपुरा के सरपंच तरसेम सिंह को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 (बी) में वर्णित अयोग्यताओं के तहत अयोग्य करार देते हुए अधिनियम की धारा 51(3) के अंतर्गत सरपंच पद से तुरंत प्रभाव से हटाया गया है। इस संबंध में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह तोमर ने आदेश जारी कर बीडीपीओ नागपुर को आदेश दिए हैं कि वे पद से हटाए गए सरपंच के पास जो भी ग्राम पंचायत की चल-अचल संपत्ति व अन्य समस्त रिकॉर्ड है, उसे अपने कब्जे में लेना सुनिश्चित करें तथा बहुमत रखने वाले पंच को सौंपते हुए उपायुक्त कार्यालय को सूचित करें।
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ज्ञात रहे कि नवंबर 2022 में हुए आम चुनाव में तरसेम सिंह ने गांव तामसपुरा से सरपंच पद का चुनाव लड़ा था। तरसेम सिंह ने 10वीं कक्षा का जो प्रमाण पत्र दिया था वह उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी किया गया था। तरसेम सिंह ने चुनाव भी जीत लिया और सरपंच पद पर काबिज भी हो गया।
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गांव के विनोद कुमार ने दी थी डीसी कार्यालय में शिकायत
इस मामले में गांव के ही विनोद कुमार ने सरपंच की शैक्षणिक योग्यता को चुनौती देते हुए उपायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी। उपायुक्त ने मामले की जांच नागपुर के बीडीपीओ को सौंपी थी। इस संबंध में खंड नागपुर के बीडीपीओ द्वारा गहनता से जांच पड़ताल की गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के सचिव के पत्र अनुसार यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही समकक्षता सूची में शामिल है। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत तामसपुरा तरसेम सिंह द्वारा प्राप्त किया गया शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद नामक बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार सरपंच का 10वीं का प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त ना होने के कारण नामांकन पत्र के साथ लगाकर गुमराह करके चुनाव लड़ा है। इस मामले में जब सरपंच से जवाब तलबी की गई तो उसने भी सही जवाब नहीं दिया।
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कोट
गांव तामसपुरा के सरपंच को गलत शैक्षणिक सर्टिफिकेट देने के चलते पद से हटा दिया गया है। इस मामले में जांच की गई थी और हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने उनके सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी।
-विकास लांग्यान, बीडीपीओ, नागपुर खंड।
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