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Fatehabad News: परिवार पहचान पत्र अपडेट नहीं होने से 1700 पात्रों की पेंशन बंद
Fri, 28 Nov 2025 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 28 Nov 2025 11:37 PM IST
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फतेहाबाद। क्रीड विभाग ने आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर लागू हुई पेंशन को मानने से मना कर दिया है। इससे विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित जिले के 1700 पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो गई है। वहीं पीड़ित समाज कल्याण विभाग और क्रीड विभाग के चक्कर लगा रहे हैं।
विभाग के कर्मचारियों की ओर से पेंशन पात्रों को अटल सेवा केंद्र से परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाने के लिए आवेदन करने की सलाह दी जा रही है। पेंशन लेने वालों को अब फिर से पेंशन शुरू करवाने के लिए अपने परिवार पहचान पत्र में पहचानपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाणपत्र की आयु के आधार पर अपडेट करवानी अनिवार्य कर दी हैं।
अगर पेंशन के पात्र अपने परिवार पहचान पत्र में ये जानकारियां अपडेट नहीं करवाएंगे तो उनकी विधवा पेंशन व बुढ़ापा समय पर शुरू नहीं हो पाएगी। वहीं जिन पेंशनधारकों को पेंशन मिल रही है उनकी बंद हो जाएगी। वहीं समाज कल्याण विभाग की पेंशन शाखा के कार्यालयों में आए दिन विधवा पेंशन व बुढ़ापा पेंशन से संबंधित समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं।
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ये है पेंशन लागू होने की प्रक्रिया
60 वर्ष आयु पूरी होने पर बुढ़ापा पेंशन लागू करवाने के लिए भी परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाना जरूरी हैं। पेंशन पात्र अपनी खुद की लॉगिन आईडी से पीपीपी पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से ये जानकारी अपडेट कर सकता है। बुढ़ापा पेंशन के लिए सबसे पहले पीपीपी में 60 वर्ष की आयु सत्यापित होना अनिवार्य है। आयु सत्यापन करवाने के लिए पात्र का 2019 से पहले का वोटर कार्ड होना चाहिए जिसमें उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। इसके अलावा पात्र का जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं विधवा पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले पात्र महिला के मृतक पति का नाम पीपीपी से कटवाना होगा। यह नाम कटवाने के लिए उनका मृत्यु प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटने के बाद मृतक की पत्नी को पीपीपी में विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा।
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मेरी पेंशन पिछले दो महीने से बंद हो चुकी है। इस बारे में मैं समाज कल्याण विभाग में पहुंचा हूं। यहां आने के बाद मुझे पीपीपी अपडेट करवाने की सलाह दी गई है। मेरी बुढ़ापा पेंशन दो साल पहले लागू हो चुकी है लेकिन अब यह बंद हो चुकी है।
-महेंद्र, गांव धांगड़।
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आधार कार्ड में मेरी आयु 61 वर्ष है, लेकिन अब तक बुढ़ापा पेंशन लागू नहीं हो सकी है। पीपीपी में मैंने आधार कार्ड की आयु दर्ज करवाई है। पेंशन शाखा के कर्मचारियों ने स्कूल प्रमाणपत्र की आयु दर्ज करवाने की बारे में बताया है।
-ओमी, फतेहाबाद
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मेरी पेंशन पिछले दो महीनों से बंद है। इस बारे में जब रतिया में पता किया तो उन्होंने मुझे समाज कल्याण विभाग के जिला मुख्यालय में जाने की सलाह दी है। यहां मुझे पीपीपी अपडेट करवाने का बोला गया है।
-सीताबाई, रतनगढ़
:: जिन पेंशन पात्रों की पेंशन बंद हुई है वह अपनी परिवार पहचान पत्र अपडेट करवा लें। पीपीपी अपडेट होते ही पेंशन पात्रों को दूसरे सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आप ही पेंशन लागू हो जाएगी और जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है उनकी फिर से शुरू हो जाएगी।
-सुरेश कुमार, जिला प्रबंधक नागरिक संसाधन सूचना विभाग, फतेहबाद।
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विभाग के कर्मचारियों की ओर से पेंशन पात्रों को अटल सेवा केंद्र से परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाने के लिए आवेदन करने की सलाह दी जा रही है। पेंशन लेने वालों को अब फिर से पेंशन शुरू करवाने के लिए अपने परिवार पहचान पत्र में पहचानपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाणपत्र की आयु के आधार पर अपडेट करवानी अनिवार्य कर दी हैं।
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अगर पेंशन के पात्र अपने परिवार पहचान पत्र में ये जानकारियां अपडेट नहीं करवाएंगे तो उनकी विधवा पेंशन व बुढ़ापा समय पर शुरू नहीं हो पाएगी। वहीं जिन पेंशनधारकों को पेंशन मिल रही है उनकी बंद हो जाएगी। वहीं समाज कल्याण विभाग की पेंशन शाखा के कार्यालयों में आए दिन विधवा पेंशन व बुढ़ापा पेंशन से संबंधित समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं।
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ये है पेंशन लागू होने की प्रक्रिया
60 वर्ष आयु पूरी होने पर बुढ़ापा पेंशन लागू करवाने के लिए भी परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाना जरूरी हैं। पेंशन पात्र अपनी खुद की लॉगिन आईडी से पीपीपी पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से ये जानकारी अपडेट कर सकता है। बुढ़ापा पेंशन के लिए सबसे पहले पीपीपी में 60 वर्ष की आयु सत्यापित होना अनिवार्य है। आयु सत्यापन करवाने के लिए पात्र का 2019 से पहले का वोटर कार्ड होना चाहिए जिसमें उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। इसके अलावा पात्र का जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं विधवा पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले पात्र महिला के मृतक पति का नाम पीपीपी से कटवाना होगा। यह नाम कटवाने के लिए उनका मृत्यु प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटने के बाद मृतक की पत्नी को पीपीपी में विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा।
मेरी पेंशन पिछले दो महीने से बंद हो चुकी है। इस बारे में मैं समाज कल्याण विभाग में पहुंचा हूं। यहां आने के बाद मुझे पीपीपी अपडेट करवाने की सलाह दी गई है। मेरी बुढ़ापा पेंशन दो साल पहले लागू हो चुकी है लेकिन अब यह बंद हो चुकी है।
-महेंद्र, गांव धांगड़।
आधार कार्ड में मेरी आयु 61 वर्ष है, लेकिन अब तक बुढ़ापा पेंशन लागू नहीं हो सकी है। पीपीपी में मैंने आधार कार्ड की आयु दर्ज करवाई है। पेंशन शाखा के कर्मचारियों ने स्कूल प्रमाणपत्र की आयु दर्ज करवाने की बारे में बताया है।
-ओमी, फतेहाबाद
मेरी पेंशन पिछले दो महीनों से बंद है। इस बारे में जब रतिया में पता किया तो उन्होंने मुझे समाज कल्याण विभाग के जिला मुख्यालय में जाने की सलाह दी है। यहां मुझे पीपीपी अपडेट करवाने का बोला गया है।
-सीताबाई, रतनगढ़
:: जिन पेंशन पात्रों की पेंशन बंद हुई है वह अपनी परिवार पहचान पत्र अपडेट करवा लें। पीपीपी अपडेट होते ही पेंशन पात्रों को दूसरे सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आप ही पेंशन लागू हो जाएगी और जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है उनकी फिर से शुरू हो जाएगी।
-सुरेश कुमार, जिला प्रबंधक नागरिक संसाधन सूचना विभाग, फतेहबाद।