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Fatehabad News: मृत गाय की बीमा राशि 83 हजार ब्याज सहित देने के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Aug 2024 04:09 AM IST
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Order to pay the insurance amount of 83 thousand rupees along with interest on the dead cow
फतेहाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए मृत गाय के क्लेम के रूप में बीमा कंपनी को 83 हजार रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने बीमा कंपनी को वाद खर्च के रूप में 11 हजार रुपये की राशि उपभोक्ता को देने के आदेश दिए हैं।
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जानकारी के मुताबिक गांव बबनपुर निवासी हरबंस सिंह ने अपनी दुधारू गाय का एक साल का बीमा 10 मार्च 2020 को बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस से करवाया था। 3 मई 2020 को गाय की मौत हो गई। इस पर उपभोक्ता हरबंस सिंह ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा। मगर बीमा कंपनी से क्लेम नहीं मिलने पर उपभोक्ता हरबंस सिंह ने अधिवक्ता सूरजा राम के जरिए आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह व सदस्य केएस निराणियां ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात उपभोक्ता के हक में अपना फैसला सुनाया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी गाय की बीमा राशि 83 हजार रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 45 दिन में अदा करें। वहीं, आयोग ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता को 11 हजार रुपये की राशि वाद खर्च के रूप में देने का आदेश भी दिया। संवाद
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