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Fatehabad News: 11 दुकानदारों में से केवल 3 ने जमा करवाया बकाया किराया, हाईकाेर्ट से मिली मोहलत खत्म होने के नजदीक

Sat, 30 May 2026 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 30 May 2026 11:11 PM IST
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Only 3 out of 11 shopkeepers have deposited their outstanding rent, as the High Court's moratorium is about to expire.
फतेहाबाद के बीडीपीओ कार्यालय के बाहर बनी दुकानें।
फतेहाबाद। शहर के मुख्य रोड पर स्थित बीडीपीओ कार्यालय के बाहर बनी 11 दुकानों को खाली करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से दिया गया समय अब समाप्त होने वाला है। न्यायालय की ओर से दुकानदारों को 5 माह का समय दिया गया था। यहां बनी कुल 17 दुकानों में से 11 दुकानों पर विवाद चल रहा था।
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दुकानों को खाली करवाने के लिए पंचायत अधिकारियों की ओर से समय-समय पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई। जैसे ही कोई अधिकारी कार्रवाई करने के आदेश देते तो दुकानदार उससे बड़े अधिकारी की कोर्ट में जाकर कार्रवाई रुकवा देते। हिसार मंडलायुक्त की ओर से दुकानदारों की सुनवाई को खारिज करने के बाद दुकानदारों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया था। इस पर न्यायालय की ओर से बीडीपीओ कार्यालय के पक्ष में फैसला 15 जनवरी 2026 को सुनाया गया।
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15 जून तक खाली करनी होंगी दुकानें
न्यायालय की ओर से 15 जनवरी को मामले की सुनवाई करवाते हुए 5 माह तक दुकानें खाली करने व बकाया राशि जमा करवाने के आदेश दिए थे। इसके बाद बीडीपीओ कार्यालय की 11 दुकानों को खाली करवाने से पहले न्यायालय की ओर से आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सात वर्षों से अटके इस मामले में अब दुकानों को खाली करवाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय में बकाया राशि जमा नहीं करने वाले दुकानदारों को परिसर खाली करना होगा। पुरानी दुकानों को हटाने के बाद यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस दो मंजिला इमारत तैयार की जाएगी।
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11 में से केवल 3 दुकानदारों ने ही जमा बकाया किराया
हाईकोर्ट की ओर से 11 दुकानदारों को साल 2019 से दुकान का बकाया किराया जमा भी करवाने के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद अब तक 11 दुकानदारों में से सिर्फ तीन दुकानदारों की ओर से 5 लाख 53 हजार रुपये की राशि बीडीपीओ कार्यालय में जमा करवाई गई है। जबकि 8 दुकानदारों पर राशि 51 लाख 23 हजार रुपये का किराया बकाया है। इन दुकानदारों को बीडीपीओ कार्यालय की ओर से हर महीने नोटिस जारी कर बकाया किराया राशि मांगी जा रही है लेकिन दुकानदार जमा नहीं करवा रहे हैं।

नई इमारत का प्रारंभिक खाका तैयार
पंचायत विभाग के अधिकारियों की मानें तो नई इमारत का प्रारंभिक खाका तैयार हो चुका है। जैसे ही सभी दुकानें खाली होंगी, पुराने ढांचे को गिराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि नई इमारत बनने से कार्यालय व्यवस्था अधिक सुचारु होगी और आम लोगों को सरकारी सेवाएं बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। दूसरी तरफ दुकानदारों में कार्रवाई को लेकर चिंता बनी हुई है।


पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की पालना की जा रही है। जिन दुकानदारों की ओर किराया राशि जमा नहीं करवाई गई है। उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं और कार्यालय में बुलाकर व्यक्तिगत तौर पर भी बताया जा रहा है। न्यायालय की ओर से दिए गए समय की सीमा बीतने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
-सुशील मंगला, बीडीपीओ, फतेहाबाद
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