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Fatehabad News: कोर्ट के आदेश पर दुकानों का कब्जा मालिक को दिलाया
Tue, 21 Apr 2026 11:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 21 Apr 2026 11:27 PM IST
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दुकान मालिक को कब्जा दिलवाने पहुंचे प्रशासन के अधिकारी।
टोहाना। जिला सेशन कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को आंबेडकर चौक स्थित दो दुकानों का कब्जा उनके वास्तविक मालिक नरवाना निवासी रामनारायण को सौंप दिया गया। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं सिंचाई विभाग के एसडीओ महेंद्र सिंह की देखरेख में नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पूरी की गई।
कार्रवाई के दौरान किसी भी विवाद की स्थिति से निपटने के लिए थाना शहर प्रभारी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। रामनारायण ने बताया कि उन्होंने लगभग नौ वर्ष पहले यह जमीन खरीदी थी और रजिस्ट्री व इंतकाल उनके नाम पर दर्ज है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने इसे बस स्टैंड की सरकारी जमीन बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया था।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद ने भी इसे सरकारी भूमि मानते हुए कार्रवाई की थी जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। टोहाना कोर्ट में निर्णय उनके पक्ष में आया। इसके बाद नगर परिषद ने सेशन कोर्ट में अपील की जहां सेशन कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि न्यायालय के आदेश अनुसार कब्जा वास्तविक मालिक को सौंप दिया गया है और पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न हुई।
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कार्रवाई के दौरान किसी भी विवाद की स्थिति से निपटने के लिए थाना शहर प्रभारी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। रामनारायण ने बताया कि उन्होंने लगभग नौ वर्ष पहले यह जमीन खरीदी थी और रजिस्ट्री व इंतकाल उनके नाम पर दर्ज है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने इसे बस स्टैंड की सरकारी जमीन बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया था।
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उन्होंने बताया कि नगर परिषद ने भी इसे सरकारी भूमि मानते हुए कार्रवाई की थी जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। टोहाना कोर्ट में निर्णय उनके पक्ष में आया। इसके बाद नगर परिषद ने सेशन कोर्ट में अपील की जहां सेशन कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि न्यायालय के आदेश अनुसार कब्जा वास्तविक मालिक को सौंप दिया गया है और पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न हुई।
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