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Fatehabad News: बेटे को खाना देने आई महिला के गले से गंठी तोड़ने के दो आरोपी दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Feb 2024 10:35 PM IST
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of breaking the neck of a woman who came to give food to her son
हिसार। सेशन कोर्ट ने बनभौरी गांव के बस स्टैंड पर महिला के गले से दो तोले सोने की अंगूठी तोड़ने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत 8 फरवरी को दोषी फतेहाबाद के सैनियाना निवासी जितेंद्र और दीपक को सजा सुनाएगी। इस संबंध में बरवाला थाना पुलिस ने 1 जुलाई 2022 को अज्ञात के खिलाफ छीना-झपटी का केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार बरवाला खंड के गांव बनभौरी निवासी बिरेंद्र सिंह ने बताया था कि वह हरियाणा रोडवज में चालक के पद पर कार्यरत है। बरवाला से उचाना रूट पर बस चलाता है। जब गांव पहुंचता हूं तो मां अड्डे पर खाना देने के लिए आती है। एक जुलाई को 10.50 मिनट पर मां रामदेई खाना लेकर बस अड्डे पर पहुंची थी। जब अड्डे पर पहुंचा तो मां 10-15 कदम दूर थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक आए। उन्होंने बाई रामदेई के पास रोकी और रास्ता पूछने लगे। इसी दौरान बाइक के पीछे बैठे युवक ने झपटा मार कर मां के गले में पहनी हुई दो तोले की सोने की गंठी तोड़ ली और मौके से फरार हो गए। उनका पीछा किया, लेकिन पकड़ नहीं पाए। बरवाला थाना पुलिस ने छीना झपटी का केस दर्ज कर सैनियाना निवासी जितेंद्र और दीपक को गिरफ्तार किया। उक्त मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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