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Fatehabad News: अब खंड स्तर पर सुलझेगी जन्मतिथि की उलझन, जिला मुख्यालय के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, करीब 30 हजार लंबित सत्यापनों का होगा निपटारा

Wed, 23 Sep 2026 10:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 23 Sep 2026 10:05 PM IST
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Now the confusion over birth dates will be resolved at the block level, no need to visit the district headquarters, and around 30,000 pending verifications will be cleared.
फतेहाबाद। जन्मतिथि सत्यापन के लिए अब नागरिकों को जिला मुख्यालय स्थित क्रीड विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत काम खंड स्तर पर शुरू कर दिया गया है।
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अब नगर परिषद व खंड विकास एवं पंचायत विभाग के कार्यालयों में दस्तावेज जमा करवाकर जन्मतिथि का सत्यापन कराया जा सकेगा। इससे पेंशन पात्रों और दूरदराज क्षेत्रों के नागरिकों को राहत मिलेगी। सत्यापन की प्रक्रिया ब्लॉक स्तर से शुरू होकर एसडीएम स्तर पर पूरी होगी।
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अब तक जन्मतिथि सत्यापन का पूरा कार्य जिला स्तर पर क्रीड विभाग के दो कर्मचारियों के भरोसे था। इसके चलते करीब 30 हजार सत्यापन लंबित हो गए थे। आवेदकों को दस्तावेज लेकर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता था। दूरी और समय लगने के कारण उन्हें परेशानी होती थी। नई व्यवस्था में 12 कर्मचारी यह काम संभालेंगे। इनमें नगर परिषद और खंड स्तर के कार्यालयों में तैनात कर्मचारी शामिल हैं।
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इन दस्तावेजों से होगा सत्यापन
जन्मतिथि सत्यापन के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेजों के साथ रिक्वेस्ट दर्ज करवानी होगी। सरकारी कर्मचारी के मामले में डेटाबेस में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया जा सकता है। पूर्व सैनिकों के लिए डिफेंस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अथवा पेंशन पेमेंट ऑर्डर मान्य होगा। इसके अलावा कोडयुक्त जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड की दसवीं कक्षा की मार्कशीट या मैट्रिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के साथ स्कूल के विड्रॉल या एडमिशन रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी मान्य होगी। मतदाता पहचान पत्र से भी सत्यापन किया जा सकता है। इसके लिए 2019 से पहले का रिकॉर्ड होना जरूरी है। 2019 से पहले की चुनाव कार्यालय द्वारा प्रमाणित मतदाता सूची की प्रति भी प्रस्तुत की जा सकती है।
15 से 20 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया
अधिकारियों के अनुसार, सत्यापन के लिए दस्तावेज स्पष्ट और प्रमाणिक होने चाहिए। मूल दस्तावेज अथवा निर्धारित प्रमाणित प्रति जमा करवाना जरूरी होगा। आवेदन और दस्तावेज जमा होने के बाद उम्र सत्यापन में करीब 15 से 20 दिन लग सकते हैं। सत्यापन पूरा होने पर परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और अन्य संबंधित दस्तावेजों में सही जन्मतिथि दर्ज की जाएगी। खंड स्तर पर सुविधा शुरू होने से पेंशन से जुड़े पात्र लोगों और दूरदराज क्षेत्रों के नागरिकों को जिला मुख्यालय जाने से राहत मिलेगी। अब प्रक्रिया पहले से अधिक सुगम होगी।

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खंड स्तर पर सुविधा शुरू होने से जन्मतिथि सत्यापन का काम तेजी से किया जा सकेगा और नागरिकों को जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता कम होगी। - दिनेश कुमार, प्रोग्रामर, क्रीड विभाग, फतेहाबाद।
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