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Fatehabad News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल कैद, सात लाख का मुआवजा देने के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Feb 2023 07:53 PM IST
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NA
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए भिवानी निवासी आरोपी महेन्द्र कुमार शर्मा को दोषी करार देकर एक साल की कैद व शिकायतकर्ता को सात लाख रुपये का मुआवजा दो माह में देने के आदेश दिए हैं।
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गांव बड़ोपल निवासी सुनील कुमार ने अपने अधिवक्ता ईश्वर सिहाग के जरिए अदालत में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता सुनील कुमार ने अदालत को बताया कि 26 फरवरी 2015 को उसने आरोपी महेन्द्र कुमार शर्मा को घरेलू जरूरत के लिए चार लाख रुपये उधार दिए थे। उधारी चुकाने के एवज में आरोपी ने शिकायतकर्ता को चार लाख को चेक दिया जो बैंक से बाउंस हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी महेन्द्र कुमार शर्मा को दोषी करार दिया था।
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