फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Mother-in-law and husband guilty of forcing married woman to commit suicide, 7 years imprisonment each

Fatehabad News: विवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने की दोषी सास व पति को 7-7 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Feb 2024 11:28 PM IST
विज्ञापन
Mother-in-law and husband guilty of forcing married woman to commit suicide, 7 years imprisonment each
फतेहाबाद। विवाहिता को दहेज के नाम पर मारपीट करने व उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने की दोषी सास व पति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने 7-7 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

इस मामले में 2 फरवरी 2021 को भूना थाना पुलिस ने हिसार के गांव श्यामसुख निवासी बजरंग की शिकायत पर गांव चमारखेड़ा निवासी पवन व उसकी मां चंद्रो उर्फ चंद्रकला के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में बजरंग ने बताया था कि उसकी बेटी रेनू का विवाह 30 जनवरी 2012 को गांव चमारखेड़ा निवासी पवन के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही पवन व उसकी मां चंद्रो उसकी बेटी को कम दहेज लाने के लिए तंग करते थे। इस मामले में कई बार पंचायतें भी हुई और तंग आकर उसकी बेटी ने 2016 में आरोपियाें के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करवाया था। इसके बाद आपसी पंचायत में मामले को निपटा लिया गया और उन्होंने अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दिया। आरोप था कि इसके बाद भी उसकी बेटी से मारपीट की जाती रही, जिससे तंग आकर 1 फरवरी 2021 को उसकी बेटी ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। अदालत ने इस मामले में पवन व चंद्रो देवी गत दिवस ही दोषी करार दिया था। बुधवार को दोनों को 7-7 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed