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Fatehabad News: महिला के कान से बाली झपटने वाला युवक दोषी करार, सजा कल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jan 2024 10:59 PM IST
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Man snatching earring found guilty, sentencing tomorrow
सिरसा। महिला की बालियां झपटने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने जनवरी 2021 में अभियोग दर्ज किया था।
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एमसी कॉलोनी निवासी बनारसी देवी 6 जनवरी 2021 को रेलवे पुलिस के नीचे सब्जी मंडी मेें सब्जी खरीदने गई थी। घर लौटते समय एक युवक उसके पास आया और उससे रास्ता पूछने लगा। इसी दौरान युवक ने उसके कान से सोने की बाली झपट ली और फरार हो गया। इसी मामले में पुलिस ने जिला फतेहाबाद के गांव भिरड़ाना निवासी गुरचरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गुरचरण सिंह ने बताया कि उसने सोने की बाली बैंक में गिरवी रखकर 6500 रुपये लोन ले लिया था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने गुरचरण सिंह को वारदात का दोषी करार देकर सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया।
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