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Fatehabad News: आठ साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को 80 हजार रुपये हर्जाना देने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले में अदालत ने आरोपी को 24 फरवरी को दोषी करार दिया था और मंगलवार को उसको सजा सुनाई गई।
टोहाना पुलिस ने 10 जून 2022 को पीड़िता के दादा की शिकायत पर अशोक उर्फ शाका के खिलाफ बहला फुसलाकर साथ ले जाने, दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के दादा ने बताया था कि उसकी आठ साल की पोती उसके पास झुग्गी में रह रही थी। उसकी पोती की मां की मौत हो चुकी है और उसका पिता किसी मामले में जेल में था। नौ जून 2022 की रात को अशोक उर्फ शाका उसकी आठ साल की पोती को बहला कर अपने साथ ले गया और उससे गलत काम किया। सुबह जब वह उठे तो उसकी पोती रो रही थी और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। उसकी पोती ने सारी बात उसे बताई।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अशोक उर्फ शाका को 24 फरवरी को दोषी करार दिया था। मंगलवार को अदालत ने दोषी अशोक उर्फ शाका को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आजीवन कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माना, बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने व घर में घुसने के मामले की तीन धाराओं के तहत पांच-पांच साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपने आदेशों में अदालत ने पीड़िता को 80 हजार रुपये हर्जाना देने के भी आदेश दिए हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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टोहाना पुलिस ने 10 जून 2022 को पीड़िता के दादा की शिकायत पर अशोक उर्फ शाका के खिलाफ बहला फुसलाकर साथ ले जाने, दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के दादा ने बताया था कि उसकी आठ साल की पोती उसके पास झुग्गी में रह रही थी। उसकी पोती की मां की मौत हो चुकी है और उसका पिता किसी मामले में जेल में था। नौ जून 2022 की रात को अशोक उर्फ शाका उसकी आठ साल की पोती को बहला कर अपने साथ ले गया और उससे गलत काम किया। सुबह जब वह उठे तो उसकी पोती रो रही थी और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। उसकी पोती ने सारी बात उसे बताई।
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अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अशोक उर्फ शाका को 24 फरवरी को दोषी करार दिया था। मंगलवार को अदालत ने दोषी अशोक उर्फ शाका को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आजीवन कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माना, बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने व घर में घुसने के मामले की तीन धाराओं के तहत पांच-पांच साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपने आदेशों में अदालत ने पीड़िता को 80 हजार रुपये हर्जाना देने के भी आदेश दिए हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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