फतेहाबाद। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने 20 साल की कैद व साढ़े दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी नाबालिग को घर छोड़ने का बहाना बनाकर अपने साथ खेत में ले गया था और उससे दुष्कर्म किया। फतेहाबाद पुलिस ने दोषी मुकेश कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अनेक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की माता ने बताया कि 27 सितंबर 2021 को उसकी साढे़ बारह वर्षीय लड़की अपने घर से ताऊ के घर दूध लेने गई थी, लेकिन काफी देर तक वापस न आने पर हमने उसकी काफी तलाश की पर वह शाम तक नहीं मिली। उसके बाद छानबीन करते समय वह शाम को घर से दूर खेतों में बेसुध मिली। उसकी बेटी ने बताया था कि दोषी मुकेश उसे घर छोड़ने के बहाने अपने साथ खेतों में ले गया और उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ गलत कार्य किया। आरोपी ने उसे धमकी दी की यदि उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। उसकी लड़की डरी व सहमी हुई और बुरी हालात में थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी मुकेश को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 (2), बहलाकर अपने साथ ले जाने, नशीला पदार्थ सुंघाने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी ठहराया व उसे 20 साल की कैद व साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।