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महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2022 11:12 PM IST
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Man gets 10 years in jail for raping woman
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने घर में अकेली महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद व 5700 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में महिला थाना पुलिस फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की शिकायत पर सात अगस्त 2021 को उनके पड़ोसी बलराज सिंह उर्फ बाजी के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसका पति खेतीबाड़ी का काम करता है और वह रात को खेत में पानी देने गया था और वह घर में अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर दोषी बलराज रात को करीब 11 बजे उसके घर में आ घुसा और उससे जबरन दुष्कर्म किया। जाते समय बलराज ने उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे व उसके परिजनों को जान से मार देगा। उसके पति के आने के बाद उसने सारी आपबीती अपने पति को बताई। अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी बलराज को 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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