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Fatehabad News: स्मैक की तस्करी में दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा
Fri, 22 May 2026 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 22 May 2026 11:29 PM IST
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-स्पेशल जज हेमंत यादव एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने स्मैक बरामदगी मामले में आरोपी बंटी उर्फ मोंटी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
उप निदेशक अभियोजन डॉ. सुनील कुमार और जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार मित्तल ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी बंटी उर्फ मोंटी निवासी वाल्मीकि मोहल्ला, भूना को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (बी) के तहत दोषी करार दिया है। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक तथा जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार मित्तल ने की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 अगस्त 2018 को थाना भूना पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त के दौरान बाबा राणाधीर मंदिर, भूना की ओर से गली नंबर-दो से आरोपी बंटी को 34 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बंटी पहले भी एनडीपीएस एक्ट के दो अन्य मामलों में संलिप्त रह चुका है।
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उप निदेशक अभियोजन डॉ. सुनील कुमार और जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार मित्तल ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी बंटी उर्फ मोंटी निवासी वाल्मीकि मोहल्ला, भूना को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (बी) के तहत दोषी करार दिया है। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक तथा जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार मित्तल ने की।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 अगस्त 2018 को थाना भूना पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त के दौरान बाबा राणाधीर मंदिर, भूना की ओर से गली नंबर-दो से आरोपी बंटी को 34 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बंटी पहले भी एनडीपीएस एक्ट के दो अन्य मामलों में संलिप्त रह चुका है।
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