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Fatehabad News: बच्ची से दु़ष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 28 फरवरी को

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Feb 2023 11:08 PM IST
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Man convicted of raping minor girl, sentenced to life imprisonment on February 28
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी अशोक उर्फ शाका को दोषी करार दिया है। उसे सजा 28 फरवरी को सुनाई जाएगी।
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इस मामले में टोहाना पुलिस ने 10 जून 2022 को पीड़िता के दादा की शिकायत पर अशोक उर्फ शाका के खिलाफ बहला फुसलाकर साथ ले जाने, दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के दादा ने बताया था कि उसकी आठ साल की पोती उसी के पास झुग्गी झोपड़ी में रह रही थी। उसकी पोती की मां की मौत हो चुकी है और उसका पिता किसी मामले में जेल में था। उसने बताया कि नौ जून 2022 की रात को अशोक उर्फ शाका उसकी आठ साल की पोती को बहला कर अपने साथ ले गया और उससे गलत काम किया। सुबह जब वह उठे तो उसकी पोती रो रही थी और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। उसकी पोती ने सारी बात उसे बताई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अशोक उर्फ शाका को दोषी करार दिया है और उसे 28 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
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