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Fatehabad News: दिव्यांग पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Tue, 16 Sep 2025 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 16 Sep 2025 12:21 AM IST
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने पत्नी की नृशंस हत्या के मामले में गांव लधुवास निवासी हरभेज सिंह को आजीवन कारावास एवं 15,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल व सहायक जिला न्यायवादी नवदीप ने बताया कि आरोपी हरभेज सिंह अपनी दिव्यांग पत्नी वीरपाल कौर के चरित्र पर संदेह करता था। इसी मानसिक स्थिति में उसने 29 मार्च 2023 की रात पत्नी के सिर पर ईंट से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।
हत्या के बाद आरोपी ने शव को गांव की चौपाल में फंदे से लटका कर आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की, ताकि वह पुलिस को गुमराह कर सके। परंतु पुलिस की जांच और फॉरेंसिक साक्ष्यों ने सच्चाई को सामने ला दिया।
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और निरीक्षक कुलदीप सिंह के नेतृत्व में की गई गहन विवेचना में यह स्पष्ट हुआ कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित हत्या थी। पुलिस के अनुसार 30 मार्च 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
6 जून 2023 को अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार की गई। 26 जून 2023 को चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्य, वैज्ञानिक तथ्यों और ठोस तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल व सहायक जिला न्यायवादी नवदीप ने बताया कि आरोपी हरभेज सिंह अपनी दिव्यांग पत्नी वीरपाल कौर के चरित्र पर संदेह करता था। इसी मानसिक स्थिति में उसने 29 मार्च 2023 की रात पत्नी के सिर पर ईंट से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।
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हत्या के बाद आरोपी ने शव को गांव की चौपाल में फंदे से लटका कर आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की, ताकि वह पुलिस को गुमराह कर सके। परंतु पुलिस की जांच और फॉरेंसिक साक्ष्यों ने सच्चाई को सामने ला दिया।
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और निरीक्षक कुलदीप सिंह के नेतृत्व में की गई गहन विवेचना में यह स्पष्ट हुआ कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित हत्या थी। पुलिस के अनुसार 30 मार्च 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
6 जून 2023 को अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार की गई। 26 जून 2023 को चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्य, वैज्ञानिक तथ्यों और ठोस तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।