फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Jalebi Baba's bail plea rejected in several rape cases, fatehabad

फतेहाबाद: दुष्कर्म के कई मामलों में आरोपी जलेबी बाबा की जमानत याचिका दोबारा खारिज

Wed, 26 Feb 2020 06:12 PM IST
रोहतक ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहाबाद (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: रोहतक ब्यूरो Updated Wed, 26 Feb 2020 06:12 PM IST
विज्ञापन
Jalebi Baba's bail plea rejected in several rape cases, fatehabad
बिल्लूराम उर्फ अमर पुरी (जलेबी वाला बाबा) - फोटो : फाइल फोटो

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने टोहाना के बहुचर्चित बिल्लूराम उर्फ अमर पुरी (जलेबी वाला बाबा) सेक्स कांड मामले में आरोपी बाबा की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कोर्ट आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और आरोपी को हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी।

विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक आरोपी बाबा बिल्लूराम उर्फ अमर पुरी के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने 19 जुलाई 2018 को आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 354, 376, 384, 506, 509, पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी बाबा झाड़-फूंक की आड़ में महिलाओं का शारीरिक शोषण करता था और उनकी वीडियो क्लिप भी बनाता था।
विज्ञापन


बाबा ने अनेक महिलाओं को डरा धमकाकर रुपये भी ऐंठे। गुप्त सूचना देने वाले ने बाबा के इस कुकृत्य की कई वीडियो सीडी भी उपलब्ध करवाई थी। इसके बाद पुलिस छापेमारी में बाबा अमरपुरी के टोहाना स्थित डेरे से शराब की बोतलें, पाकिस्तानी किताब और अर्धनग्न तस्वीरें भी मिली थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन


बचाव पक्ष के वकील का तर्क
बुधवार को अपने तर्क में बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी 19 जुलाई 2018 से कस्टडी में चल रहा है और ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगेगा। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील ओपी बिश्नोई, संजय वर्मा व एडवोकेट विजय किशन रंगा ने अदालत को बताया कि आरोपी मंदिर चलाता था और उसका नाजायज फायदा उठाते हुए धार्मिक भावनाओं और विश्वास का फायदा उठाते हुए कई महिलाओं व एक बच्ची से दुष्कर्म किया।


पांच पीड़ित महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोजन पक्ष में गवाही दी है। आरोपी जमानत के लिए हाईकोर्ट तक गया, लेकिन उसे वहां से कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद सुनवाई के बाद माननीय अदालत ने कहा कि जमानत याचिका में कोई नया ग्राउंड नहीं है। पांच पीड़िताओं सहित अब तक 24 गवाह हो चुके हैं और आरोपी की सीडी भी उसकी कहानी बयां कर रही हैं। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed