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Fatehabad News: बीघड़ में काटी अवैध कॉलोनी, डीटीपी ने कार्रवाई के लिए लिखा पत्र
Tue, 14 Apr 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 14 Apr 2026 11:56 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहाबाद। गांव बीघड़ के पास अवैध कॉलोनी काटने के मामले में जिला टाउन प्लानर कार्यालय ने सख्ती कर दी है। डीटीपी की ओर से हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो के स्टेशन हाउस ऑफिसर को पत्र जारी कर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा गया हैं।
डीटीपी कार्यालय की तरफ से कार्रवाई शुरू होने के बाद शहर के कई प्रॉपर्टी डीलरों में खलबली मची हुई है। 8 अप्रैल को डीटीपी कार्यालय की तरफ से पत्र कार्रवाई के लिए भेजा गया था। डीटीपी की ओर से लिखे गए पत्र के अनुसार पांचों लोगों पर बिना अनुमति के फतेहाबाद के गांव बीघड़ क्षेत्र में करीब पांच एकड़ में अवैध कॉलोनी काटने का आरोप है।
आरोपियों ने न केवल बिना लाइसेंस लेआउट प्लान तैयार किया, बल्कि प्लॉटों की बिक्री भी शुरू कर दी, जो हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 का सीधा उल्लंघन है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित भूमि शहरी क्षेत्र में आती है, जहां कॉलोनी विकसित करने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है।
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इसके बावजूद आरोपियों ने नियमों को दरकिनार कर जमीन का अवैध विभाजन और निर्माण कार्य शुरू कर दिया जांच में सहायता के लिए जमाबंदी, इंतकाल, साइट प्लान, शोकॉज नोटिस की जानकारी भी दी गई है।
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फतेहाबाद। गांव बीघड़ के पास अवैध कॉलोनी काटने के मामले में जिला टाउन प्लानर कार्यालय ने सख्ती कर दी है। डीटीपी की ओर से हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो के स्टेशन हाउस ऑफिसर को पत्र जारी कर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा गया हैं।
डीटीपी कार्यालय की तरफ से कार्रवाई शुरू होने के बाद शहर के कई प्रॉपर्टी डीलरों में खलबली मची हुई है। 8 अप्रैल को डीटीपी कार्यालय की तरफ से पत्र कार्रवाई के लिए भेजा गया था। डीटीपी की ओर से लिखे गए पत्र के अनुसार पांचों लोगों पर बिना अनुमति के फतेहाबाद के गांव बीघड़ क्षेत्र में करीब पांच एकड़ में अवैध कॉलोनी काटने का आरोप है।
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आरोपियों ने न केवल बिना लाइसेंस लेआउट प्लान तैयार किया, बल्कि प्लॉटों की बिक्री भी शुरू कर दी, जो हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 का सीधा उल्लंघन है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित भूमि शहरी क्षेत्र में आती है, जहां कॉलोनी विकसित करने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है।
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इसके बावजूद आरोपियों ने नियमों को दरकिनार कर जमीन का अवैध विभाजन और निर्माण कार्य शुरू कर दिया जांच में सहायता के लिए जमाबंदी, इंतकाल, साइट प्लान, शोकॉज नोटिस की जानकारी भी दी गई है।