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Fatehabad News: मैरिज पैलेस में रात 10 बजे के बाद डीजी बजा तो होगी कार्रवाई
Mon, 16 Feb 2026 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 16 Feb 2026 11:42 PM IST
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फतेहाबाद में मैरिज पैलेस संचालकों को नोटिस देते हुए पुलिसकर्मी स्त्रोत पुलिस विभाग
फतेहाबाद। मैरिज पैलेस में रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो संचालक पर कार्रवाई होगी। पुलिस डीजे को जब्त भी कर सकती है। इसके अलावा संचालकों को 6 माह का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड भी रखना होगा। गुरुनानकपुरा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रमेश द्वारा मैरिज पैलेस एवं होटल संचालकों को निर्देश जारी किए गए।
चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रमेश ने बताया कि सभी मैरिज पैलेस एवं होटल परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य होगा। कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 6 माह तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसियों को सहयोग मिल सके। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए कि किसी भी मैरिज पैलेस/होटल परिसर में पेट्रोलियम पदार्थ संग्रहित नहीं किया जाएगा, जिससे आग लगने या दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके।
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बिना अनुमति पिलाई जा रही पैलेसों में शराब
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना वैध अनुमति के परिसर में शराब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी समारोह में शराब परोसी जाती है तो संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी असलाधारक व्यक्ति को समारोह में हथियार सहित प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी कार्यक्रम के दौरान हथियार से फायरिंग की घटना सामने आती है तो संबंधित असलाधारक के साथ-साथ मैरिज पैलेस/होटल संचालक के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रमेश ने बताया कि सभी मैरिज पैलेस एवं होटल परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य होगा। कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 6 माह तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसियों को सहयोग मिल सके। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए कि किसी भी मैरिज पैलेस/होटल परिसर में पेट्रोलियम पदार्थ संग्रहित नहीं किया जाएगा, जिससे आग लगने या दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके।
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बिना अनुमति पिलाई जा रही पैलेसों में शराब
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना वैध अनुमति के परिसर में शराब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी समारोह में शराब परोसी जाती है तो संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी असलाधारक व्यक्ति को समारोह में हथियार सहित प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी कार्यक्रम के दौरान हथियार से फायरिंग की घटना सामने आती है तो संबंधित असलाधारक के साथ-साथ मैरिज पैलेस/होटल संचालक के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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