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Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Guilty of misconduct 10 years imprisonment

दुराचार के दोषी को 10 वर्ष की कैद

Sun, 31 Aug 2014 12:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहाबाद Updated Sun, 31 Aug 2014 12:32 AM IST
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अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अश्वनी गोयल की अदालत ने शनिवार को दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष की कैद तथा 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि मुख्य दोषी का साथ देने वाली दो महिलाओं सहित छह अन्य आरोपियों को भी एक-एक वर्ष की कैद तथा 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
      अभियोजन पक्ष के अनुसार गाेंव टोहाना के गांव हैदरवाला निवासी एक व्यक्ति ने 22 फरवरी 2014 को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि गांव लल्लूवाल निवासी दलीप सिंह  कमला, दर्शना, रामदास, अमरसिंह, राकेश व नंदी राम के साथ मिलकर उसकी पुत्री को उठाकर ले गया था।
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लड़की के पिता ने बताया था कि पहले तो दलीप ने उसकी लड़की से जबरन विवाह रचाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह असफल रहा तो उसने उसकी पुत्री के साथ दुराचार किया। इस मामले में पुलिस ने गांव लल्लूवाल निवासी दलीप सिंह के खिलाफ दुराचार व उसके उपरोक्त साथियों के खिलाफ  विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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 शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अश्वनी गोयल की अदालत ने दुराचार के मुख्यारोपी दलीप को 10 वर्ष की कैद तथा 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि कमला, दर्शना, रामदास, अमरसिंह, राकेश व नंदी राम को एक-एक वर्ष की कै द तथा 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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