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Fatehabad News: सिर्फ 10 रुपये में अवैध कनेक्शन आज वैध करवाएं, खुला रहेगा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय

Sat, 12 Sep 2026 11:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 12 Sep 2026 11:04 PM IST
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Get your illegal connection regularized today for just 10; the Public Health Engineering Department office will remain open
फतेहाबाद में पानी कनेक्शन के लिए पहुंचे लोग संवाद
फतेहाबाद। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवैध जल कनेक्शनों को नियमित कराने और उपभोक्ताओं को विभागीय सेवाएं आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए 13 सितंबर को विशेष अभियान चलाएगा। भट्टू रोड स्थित विभागीय कार्यालय सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान उपभोक्ता कम से कम 10 रुपये में अवैध कनेक्शन को वैध करवा सकेंगे।
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विभाग ने अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए रोड कट चार्ज भी माफ किए हैं। फतेहाबाद में करीब तीन हजार अवैध कनेक्शन हैं। पानी कनेक्शन की एक हजार रुपये और सीवर कनेक्शन की 500 रुपये फीस रखी गई है। अगर किसी के पास वह भी नहीं है तो बाकी बचे रुपये धीरे-धीरे करके भरने के लिए 10 रुपये महीना बिल में जुड़वाया जा सकता है।
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उपमंडल अभियान सतपाल रोज ने बताया कि रविवार को उपभोक्ता नए जल कनेक्शन की स्वीकृति, पुराने मंजूर कनेक्शनों पर मीटर लगवाने, कनेक्शन के नाम में बदलाव तथा पेयजल और सीवरेज से संबंधित अन्य कार्य करवा सकेंगे। उपभोक्ताओं को इन कार्यों के लिए सरल केंद्र जाने की भी जरूरत नहीं होगी।
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1500 रुपये एकमुश्त देकर भी वैध करवा सकते हैं कनेक्शन
उपमंडल अभियंता सतपाल रोज ने बताया कि नए घरेलू जल कनेक्शन की स्वीकृति निर्धारित शुल्क 10 रुपये हर माह के आधार पर दी जा रही है। यह राशि उपभोक्ता के पानी के बिल में जुड़कर आएगी। वहीं, उपभोक्ता 1500 रुपये एकमुश्त जमा कर भी कनेक्शन स्वीकृत करवा सकता है। पहले नए जल कनेक्शन के लिए करीब 10 से 13 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी।

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प्लंबर और फाइल फीस भी नहीं लगेगी
सतपाल रोज ने बताया कि अभियान के दौरान उपभोक्ताओं से सरल केंद्र की करीब 200 रुपये फीस तथा प्लंबर और फाइल के लिए लगने वाले अनुमानित 300 से 500 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे। रोज ने कहा कि इस मुहिम के बाद बिना अनुमति संचालित पाए जाने वाले अवैध कनेक्शनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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