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Fatehabad News: हत्या प्रयास मामले में गैंगस्टर विक्रम भांभू व उसका साथी दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Nov 2023 10:33 PM IST
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Gangster Vikram Bhambhu and his associate convicted in attempt to murder case
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने शराब ठेकेदार पर गोलियां बरसाने के आरोप में गैंगस्टर विक्रम भांभू व उसके साथी को दोषी करार दिया है। दोषियों को तीन नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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इस मामले में भूना थाना पुलिस ने 28 मई 2021 को शराब ठेकेदार राजाराम उर्फ राजकुमार निवासी गांव कन्नोह जिला हिसार की शिकायत पर रमनदीप निवासी मंडी डबवाली व गैंगस्टर विक्रम भांभू के खिलाफ हत्या प्रयास, डीएम एक्ट की धारा 51, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में राजराम ने बताया था कि उसने गोरखपुर व नाढ़ोड़ी के बीच शराब ठेका लिया हुआ है। 27 मई 2021 को लॉकडाउन लगने के बाद उसने अपना ठेका दोपहर 12 बजे बंद कर दिया था। इसके बाद वह ठेके के साइड में अपने साथी सन्नी के साथ बैठकर ठेके की आमदनी की हिसाब लगा रहा था। शाम के करीब पौने सात बजे एक कार में विक्रम भांभू व उसका साथी रमनदीप आए और उसे गोलियां बरसाईं। एक गोली उसके हाथ में लगी दूसरी छाती पर। उसकी जेब में फोन होने के कारण छाती पर लगी गोली के कारण मोबाइल टूट गया था और उसकी छाती पर भी हल्की चोट आई थी। उनके शोर मचाने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी करार दिया है।
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