फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Four years imprisonment to the person guilty of molesting a minor

Fatehabad News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Oct 2023 11:37 PM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment to the person guilty of molesting a minor
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को चार साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी विवाहित है। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने 11 दिसंबर 2022 को पीड़िता के पिता की शिकायत पर मलकीत सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि 10 दिसंबर 2022 को वह मजदूरी के लिए गया हुआ था। उसकी साढ़े 16 साल की बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान दोषी उनके घर में घुस आया और उसकी बेटी से अश्लील हरकतें करने लगा और उसका हाथ पकड़कर कमरे की ओर ले जाने लगा। उसकी बेटी ने शोर मचा दिया। इसी दौरान उसका भाई वहां पर आ गया और दोषी मौके से फरार हो गया। पुलिस को 164 के तहत दिए बयान में पीड़िता ने बताया था कि दोषी का उनके घर आना-जाना था। उसे अकेला देखकर वह उनके घर में दाखिल हो गया और उसे नया मोबाइल दिलवाने की बात कहकर उससे छेड़छाड़ करने लगा और अंदर कमरे में ले जाने लगा। उसने शोर मचाया तो उसका चाचा वहां आ गया और दोषी फरार हो गया। अदालत ने इस मामले में मलकीत सिंह को दोषी करार देते हुए उसे चार साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed