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Fatehabad News: नौनिहालों का हक रोका, चार स्कूलों पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना
Mon, 24 Nov 2025 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 24 Nov 2025 11:36 PM IST
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फतेहाबाद। आरटीई के तहत खाली सीटों का ब्योरा पोर्टल पर देने पर शिक्षा विभाग ने जिले के चार स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग ने चार स्कूलों पर 70 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया है। विभाग की तरफ से बार-बार नोटिस देने के बावजूद लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई हुई है।
स्कूलों को आरटीई के तहत 25 फीसदी खाली सीटों की जानकारी देनी होती है। विभाग के मुताबिक जिले के इंद्रा मॉर्डन हाई स्कूल भूना को 70 हजार रुपये, स्वामी दयानंद मॉडल स्कूल सिधानी को 70 हजार रुपये, गुरुनानक अकादमी रतिया को 70 हजार रुपये और डीएवी पब्लिक स्कूल नथवान को एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
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चार स्कूलों पर जुर्माना
जिले में आरटीई के तहत 324 सीटें है। इन सीटों पर दाखिले के लिए 244 आवेदन आए हैं। इसमें 175 आवेदनों को दाखिले के अनुमति मिली है। इसके अलावा 69 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है।
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अप्रैल में शुरू हुई थी दाखिला प्रक्रिया
मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी के तहत स्कूलों को 25 फीसदी सीटों की जानकारी देनी थी। स्कूलों में पहली कक्षा या फिर नर्सरी कक्षा के संबंध में ब्योरा देना था। कमजोर वर्ग के विद्यार्थी इन स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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पोर्टल पर रिकॉर्ड दर्ज करने वाले स्कूलों के खिलाफ निदेशालय को रिपोर्ट भेज दी है। निदेशालय स्तर पर ही जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है।
- संगीता बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी
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स्कूलों को आरटीई के तहत 25 फीसदी खाली सीटों की जानकारी देनी होती है। विभाग के मुताबिक जिले के इंद्रा मॉर्डन हाई स्कूल भूना को 70 हजार रुपये, स्वामी दयानंद मॉडल स्कूल सिधानी को 70 हजार रुपये, गुरुनानक अकादमी रतिया को 70 हजार रुपये और डीएवी पब्लिक स्कूल नथवान को एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
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चार स्कूलों पर जुर्माना
जिले में आरटीई के तहत 324 सीटें है। इन सीटों पर दाखिले के लिए 244 आवेदन आए हैं। इसमें 175 आवेदनों को दाखिले के अनुमति मिली है। इसके अलावा 69 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है।
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अप्रैल में शुरू हुई थी दाखिला प्रक्रिया
मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी के तहत स्कूलों को 25 फीसदी सीटों की जानकारी देनी थी। स्कूलों में पहली कक्षा या फिर नर्सरी कक्षा के संबंध में ब्योरा देना था। कमजोर वर्ग के विद्यार्थी इन स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पोर्टल पर रिकॉर्ड दर्ज करने वाले स्कूलों के खिलाफ निदेशालय को रिपोर्ट भेज दी है। निदेशालय स्तर पर ही जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है।
- संगीता बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी