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Fatehabad News: एक महीने बाद गिरफ्तार हुए हमले के चार आरोपी
Tue, 23 Apr 2024 12:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 23 Apr 2024 12:53 AM IST
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भूना। गांव जांडली खुर्द में अंतरजातीय प्रेम विवाह मामले में युवक के परिवार की महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट के आरोप में पुलिस ने सोमवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की पक्ष के लोगों ने उसके परिजनों पर हमला किया था। इस घटना में पुलिस ने 14 नामित और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
गांव जांडली खुर्द निवासी अनिल प्रजापति और रितु ने 15 फरवरी को घर से भाग कर प्रेम विवाह किया था। रितु के घर से जाने पर 17 फरवरी को पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। इस आधार पर पुलिस ने 28 फरवरी को अनिल को राजस्थान से हिरासत में लेकर उसके साथ रितु को भी बरामद किया था।
पुलिस ने 29 फरवरी को दोनों को कोर्ट में पेश किया। बालिग होने और उनके प्रेम विवाह करने का प्रमाण देकर उन्होंने साथ रहने के बयान दर्ज करवाए। इसलिए कोर्ट ने दोनों को साथ रहने का अधिकार दे दिया। इसके बावजूद अनिल के पिता ने रितु को उसके मां-बाप के पास भेजने का प्रयास किया लेकिन रितु ने वहां जाने से इन्कार कर दिया था। उन पर हमले की आशंका से अनिल का गरीब परिवार भयभीत था। इस कारण उनके परिजन 17 फरवरी से ही गांव छोड़कर रिश्तेदारी में चले गए थे।
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अनिल के परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर सुरक्षा मांगी थी। पुलिस के आश्वासन पर 29 मार्च को अनिल के परिजन घर पहुंचे तो रितु के परिजनों ने उन पर हमला कर दिया। उन पर महिलाओं के कपड़े तक फाड़ने के आरोप लगे। घटना में छह महिलाओं समेत सात परिजन घायल हो गए थे। पुलिस ने 29 मार्च को 14 नामित और 20 नामालूम हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। एसएचओ संदीप कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सोमवार को आरोपी महेंद्र सिंह, विनोद, सज्जन, अनिल पूनिया को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अन्य आरोपियों की भी तलाश की जाएगी।
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गांव जांडली खुर्द निवासी अनिल प्रजापति और रितु ने 15 फरवरी को घर से भाग कर प्रेम विवाह किया था। रितु के घर से जाने पर 17 फरवरी को पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। इस आधार पर पुलिस ने 28 फरवरी को अनिल को राजस्थान से हिरासत में लेकर उसके साथ रितु को भी बरामद किया था।
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पुलिस ने 29 फरवरी को दोनों को कोर्ट में पेश किया। बालिग होने और उनके प्रेम विवाह करने का प्रमाण देकर उन्होंने साथ रहने के बयान दर्ज करवाए। इसलिए कोर्ट ने दोनों को साथ रहने का अधिकार दे दिया। इसके बावजूद अनिल के पिता ने रितु को उसके मां-बाप के पास भेजने का प्रयास किया लेकिन रितु ने वहां जाने से इन्कार कर दिया था। उन पर हमले की आशंका से अनिल का गरीब परिवार भयभीत था। इस कारण उनके परिजन 17 फरवरी से ही गांव छोड़कर रिश्तेदारी में चले गए थे।
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अनिल के परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर सुरक्षा मांगी थी। पुलिस के आश्वासन पर 29 मार्च को अनिल के परिजन घर पहुंचे तो रितु के परिजनों ने उन पर हमला कर दिया। उन पर महिलाओं के कपड़े तक फाड़ने के आरोप लगे। घटना में छह महिलाओं समेत सात परिजन घायल हो गए थे। पुलिस ने 29 मार्च को 14 नामित और 20 नामालूम हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। एसएचओ संदीप कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सोमवार को आरोपी महेंद्र सिंह, विनोद, सज्जन, अनिल पूनिया को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अन्य आरोपियों की भी तलाश की जाएगी।