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Fatehabad News: स्नैचिंग के दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद

Wed, 19 Apr 2023 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 19 Apr 2023 12:27 AM IST
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Five years imprisonment for two snatching convicts
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने स्नैचिंग के मामले में दो लोगों को दोषी करार कर उनको पांच-पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में टोहाना शहर पुलिस ने 20 मई 2020 को सुरजीत सिंह निवासी इंदिरा कॉलोनी की शिकायत पर गांव कन्हड़ी निवासी सुरेश कुमार व बिट्टू उर्फ सरकारू निवासी टोहाना के खिलाफ स्नैचिंग का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सुरजीत सिंह ने बताया कि उसका इंदिरा कॉलोनी में देव क्लीनिक के नाम से क्लीनिक है। उसने बताया कि 20 मई 2020 को वह अपने क्लीनिक में बैठा था और उसका दोस्त पवन उससे दो हजार रुपये उधार लेने के लिए आया था। जब वह पवन को दो हजार रुपये दे रहा था तो क्लीनिक में दो युवक आए और एक ने सिर दर्द की गोली मांगी। इस दौरान जब वह पवन को रुपये पकड़ा रहा था तो दोनों झपट्टा मारकर उससे दो हजार रुपये छीनकर भाग गए। उसने व पवन ने उनका पीछा किया और टोहाना आईटीआई के पास लोगों की मदद से दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ स्नैचिंग का केस दर्ज करने के बाद उनसे छीने गए दो हजार रुपये बरामद कर लिए थे। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने सुरेश कुमार व बिट्टू उर्फ सरकारू को दोषी मानते हुए उनको पांच-पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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