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Fatehabad News: दोहरे हत्याकांड में 5 दोषियों को आजीवन कारावास व `1.10 लाख जुर्माने की सजा

Sat, 18 Oct 2025 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 18 Oct 2025 11:19 PM IST
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Five people convicted in a double murder case were sentenced to life
फतेहाबाद। एडीजे तरुण सिंघल की कोर्ट ने गांव समैन के दोहरे हत्याकांड के पांच दोषियों को आजीवन कारावास और 1.10 लाख रुपये की सजा सुनाई है। दो आरोपियों को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। आरोपी शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं।
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जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी डॉ. नरेंद्र ने की। मामले में कोर्ट ने पाया कि दोषियों ने जानबूझकर और संगठित रूप से हमला किया। हमले में रत्ताखेड़ा निवासी आजाद, समैन निवासी अनमोल, कमालवाला निवासी विक्रम, जींद जिले के गांव दनौदा निवासी अनू और समैन निवासी कुलदीप शामिल हैं। 12 अक्तूबर 2018 को सदर थाना टोहाना पुलिस ने यह केस दर्ज किया था।
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पुलिस के अनुसार गांव समैण निवासी पवन कुमार और दिलबाग सिंह पर कुछ लोगों द्वारा हमला करने की सूचना मिली। पुलिस को दी शिकायत में पवन कुमार ने बताया था कि 11 अक्तूबर 2018 को रात करीब 10 बजे वह और दिलबाग सिंह बाइक पर गांव समैण स्थित घर आ रहे थे।
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जब वे घर से कुछ दूरी पर पहुंचे तो गांव कमालवाला निवासी विक्रम उर्फ विक्की, गांव रताखेड़ा निवासी आजाद, गांव समैन निवासी अनमोल उर्फ काकू और जींद जिले के गांव दनौदा निवासी अन्नू सफेद रंग की गाड़ी में आए और उनकी बाइक को रुकवा लिया।
इसके बाद आरोपियों ने उन दोनों को जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया और नांगला जलघर रोड के पास ले गए। जहां पर उन्होंने लाठियों और गंडासों से उन पर हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर उनको मरा समझकर शराब की पेटियां उनकी बाइक के पास छोड़कर उसी गाड़ी में भाग गए।
घायल पवन कुमार और दिलबाग सिंह को टोहाना में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा रेफर कर दिया। अग्रोहा ले जाते समय रास्ते में दिलबाग सिंह की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई।

पवन कुमार ने बताया कि यह हमला उसके छोटे भाई सुमीत उर्फ काला की कुलदीप के साथ झगड़े की रंजिश के कारण किया गया था। कुलदीप ने आजाद और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर यह हमला करवाया। बाद में इलाज के दौरान पवन कुमार ने भी दम तोड़ दिया था। अब कोर्ट ने इस मामले में इन पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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