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दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक ही बजा सकेंगे पटाखे

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 20 Oct 2021 10:45 PM IST
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Firecrackers can be played only from 8 to 10 pm on the night of Diwali
फतेहाबाद। सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पटाखे जलाने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दिवाली या गुरु पर्व जैसे त्योहार के अवसर पर केवल रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार क्रिसमस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर जब पटाखे जलाना आधी रात शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में केवल रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। एनजीटी द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान कम गुणवत्ता की हवा वाले शहरों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
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उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि पटाखे जलाने से जहरीली गैसे निकलती है, जिनका पर्यावरण व जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रृंखला पटाखों अथवा लड़ी के निर्माण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन अर्थात हरे पटाखों के प्रयोग के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा एनजीटी द्वारा जारी हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी साइलेंस जोन यानी अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक व जिला स्वास्थ्य केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालय, धार्मिक स्थानों की कम से कम 100 मीटर तक पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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