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बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर धारा-144 लागू
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद
Updated Tue, 28 Feb 2017 11:04 PM IST
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जिलाधीश एवं उपायुक्त एनके सोलंकी ने 7 मार्च से शुरू होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित की जाने वाली 10वीं व 12वीं की नियमित व रि-अपीयर की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा-144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
ये आदेश 8 अप्रैल 2017 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश एनके सोलंकी ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियारों, आग्नेयास्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होने पर पाबंदी रहेगी।
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इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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