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Fatehabad: सात साल की मासूम से छेड़छाड़ के दोषी बुजुर्ग को पांच साल की कैद, पांच हजार जुर्माना भी लगा

Thu, 08 Sep 2022 04:24 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 08 Sep 2022 04:24 PM IST
सार

21 नवंबर 2021 को जाखल पुलिस थाना में पीड़ित बच्ची की दादी की शिकायत पर आरोपी लखमीचंद के खिलाफ धारा 363, 366, 354ए व पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत केस दर्ज किया था।

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Fatehabad: Old man convicted of molesting girl was sentenced to five years in prison
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

फतेहाबाद में सात साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करने के दोषी 66 वर्षीय बुजुर्ग को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन साल की कैद और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 
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जानकारी के मुताबिक 21 नवंबर 2021 को जाखल पुलिस थाना में पीड़ित बच्ची की दादी की शिकायत पर आरोपी लखमीचंद के खिलाफ धारा 363, 366, 354ए व पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी सात साल की पोती घर के बाहर गली में खेल रही थी। तभी उनके पड़ोस में रहने वाला लखमीचंद उसे खिलाने के लिए अपने मकान में ले गया। करीब 10 मिनट बाद पोती की चिल्लाने की आवाज सुनकर वह आरोपी के घर गई तो वह उसकी पोती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी लखमीचंद को पोक्सो एक्ट की धारा 10 व आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषी करार दिया था।
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