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सीडीएलयू की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद
Updated Wed, 07 Dec 2016 12:22 AM IST
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जिलाधीश एवं उपायुक्त एनके सोलंकी ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा (सीडीएलयू) की अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट की सेमेस्टर और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा-144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
ये आदेश आगामी 6 जनवरी 2017 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश एनके सोलंकी ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा-144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार आग्नेयास्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू और लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता।
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जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के आने पर पाबंदी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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इन परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी धारा 144
सीडीएलयू की सेमेस्टर और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मनोहर मेमोरियल पीजी कॉलेज फतेहाबाद, राजकीय महिला महाविद्यालय भोड़िया खेड़ा, राजकीय कॉलेज भट्टू कलां, केटी कॉलेज रतिया, राजकीय महिला कॉलेज रतिया, श्रीदुर्गा महिला महाविद्यालय टोहाना, आईजी राजकीय कॉलेज टोहाना, डिफेंस डिग्री कॉलेज अमाणी तथा राजकीय कॉलेज भूना आदि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू रहेगी।