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Fatehabad News: बिढाई खेड़ा में सीएम फ्लाइंग का छापा, मिल्क चिलिंग सेंटर में मिलीं खामियां
Fri, 11 Jul 2025 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 11 Jul 2025 12:28 AM IST
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टोहाना। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता (सीएम फ्लाइंग) की टीम ने वीरवार को गांव बिढाई खेड़ा स्थित मिल्क चिलिंग सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान टीम को मोबाइल संचालक के मोबाइल फूड वेंडर का लाइसेंस मिला। मौके पर कोई रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, रजिस्टर या लैब अटेंडेंट भी मौजूद नहीं था। सफाई व्यवस्था भी सही नहीं पाई गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना ने किया। उनके साथ फतेहाबाद जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव, एसआई जितेंद्र व एएसई चंद्रपाल भी मौजूद रहे।
सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि गांव बिढाई खेड़ा में बिना लाइसेंस के जय श्रीकृष्णा चिलिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जहां दूध संग्रहण व चिलिंग का कार्य नियमों के विपरीत तरीके से किया जा रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, तो सेंटर में कई खामियां सामने आईं। जांच के दौरान सेंटर संचालक राजकुमार से लाइसेंस और अन्य रिकॉर्ड की मांग की गई, लेकिन टीम को कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। केवल मोबाइल फूड वेंडर का लाइसेंस पाया गया। टीम को यह भी जानकारी मिली कि सेंटर पर दूरदराज से दूध की गाड़ियां आती हैं, जहां दूध ठंडा कर दोबारा उसी गाड़ी में लोड किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए संचालक की ओर से प्रति किलोग्राम के हिसाब से शुल्क वसूला जा रहा है।
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सरकार के निर्देशों के तहत खाद्य पदार्थों से जुड़े किसी भी कार्य के लिए संबंधित विभाग से उचित लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के या नियमों की अनदेखी करते हुए खाद्य व्यवसाय करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट या किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है, तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चिलिंग सेंटर से जुटाई रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जा रही है इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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-सुनैना, सीएम फ्लाइंग इंचार्ज
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सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि गांव बिढाई खेड़ा में बिना लाइसेंस के जय श्रीकृष्णा चिलिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जहां दूध संग्रहण व चिलिंग का कार्य नियमों के विपरीत तरीके से किया जा रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, तो सेंटर में कई खामियां सामने आईं। जांच के दौरान सेंटर संचालक राजकुमार से लाइसेंस और अन्य रिकॉर्ड की मांग की गई, लेकिन टीम को कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। केवल मोबाइल फूड वेंडर का लाइसेंस पाया गया। टीम को यह भी जानकारी मिली कि सेंटर पर दूरदराज से दूध की गाड़ियां आती हैं, जहां दूध ठंडा कर दोबारा उसी गाड़ी में लोड किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए संचालक की ओर से प्रति किलोग्राम के हिसाब से शुल्क वसूला जा रहा है।
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सरकार के निर्देशों के तहत खाद्य पदार्थों से जुड़े किसी भी कार्य के लिए संबंधित विभाग से उचित लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के या नियमों की अनदेखी करते हुए खाद्य व्यवसाय करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट या किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है, तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चिलिंग सेंटर से जुटाई रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जा रही है इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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-सुनैना, सीएम फ्लाइंग इंचार्ज