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Fatehabad News: ढाणी भोजराज केस में डीएसपी संजय जांच में शामिल
Sun, 26 Apr 2026 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Sun, 26 Apr 2026 11:13 PM IST
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भूना। ढाणी भोजराज में अंतरजातीय प्रेम विवाह के बाद दर्ज प्राथमिकी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले की जांच में डीएसपी संजय बिश्नोई को भी शामिल किया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि डीएसपी को अब तक क्लीन चिट नहीं मिली है और उनके खिलाफ जांच प्रक्रिया जारी है।
एसीबी हिसार के आईपीएस अधिकारी हर्ष वर्मा स्वयं हाईकोर्ट में 22 अप्रैल को पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि डीएसपी संजय कुमार इस मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत जांच की स्वीकृति ली जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि अभी तक डीएसपी को किसी भी स्तर पर दोषमुक्त नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीणों के बयान और उनसे जुड़े सभी रिकॉर्ड अदालत में पेश किए जाएं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में इकट्ठा किए गए फंड का एक हिस्सा डीएसपी तक पहुंचाया गया था। इन आरोपों को गंभीर मानते हुए अदालत ने जांच को तेज करने के आदेश दिए हैं।
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साथ ही कहा गया है कि अगली सुनवाई से पहले आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए। मामले की अगली तारीख 6 मई तय की गई है। इस मामले में रीडर दर्शन कुमार ने 23 मार्च को जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी जो रद्द हो गई।
इसके बाद अब हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई। डीएसपी (हेडक्वार्टर) संजय बिश्नोई पहले ही कह चुके हैं कि मामला ढाणी भोजराज का है जबकि शिकायत करने वाला भूना का है। उसका मामले से कोई संबंध नहीं है। फिर भी अगर किसी ने शिकायत की है तो उसकी जांच हो जाएगी।
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एसीबी हिसार के आईपीएस अधिकारी हर्ष वर्मा स्वयं हाईकोर्ट में 22 अप्रैल को पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि डीएसपी संजय कुमार इस मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत जांच की स्वीकृति ली जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि अभी तक डीएसपी को किसी भी स्तर पर दोषमुक्त नहीं किया गया है।
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हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीणों के बयान और उनसे जुड़े सभी रिकॉर्ड अदालत में पेश किए जाएं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में इकट्ठा किए गए फंड का एक हिस्सा डीएसपी तक पहुंचाया गया था। इन आरोपों को गंभीर मानते हुए अदालत ने जांच को तेज करने के आदेश दिए हैं।
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साथ ही कहा गया है कि अगली सुनवाई से पहले आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए। मामले की अगली तारीख 6 मई तय की गई है। इस मामले में रीडर दर्शन कुमार ने 23 मार्च को जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी जो रद्द हो गई।
इसके बाद अब हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई। डीएसपी (हेडक्वार्टर) संजय बिश्नोई पहले ही कह चुके हैं कि मामला ढाणी भोजराज का है जबकि शिकायत करने वाला भूना का है। उसका मामले से कोई संबंध नहीं है। फिर भी अगर किसी ने शिकायत की है तो उसकी जांच हो जाएगी।