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Fatehabad News: कोर्ट के आदेश बाद भी शिक्षकों को पेंशन का लाभ न देने पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट और क्लर्क निलंबित

Tue, 18 Mar 2025 11:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 18 Mar 2025 11:08 PM IST
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Deputy Superintendent and Clerk suspended for not giving pension benefits to teachers even after court order
फतेहाबाद। शिक्षा विभाग निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाब सिंह और क्लर्क बजरंग को सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में डीईईओ कार्यालय को निर्देश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश बाद भी शिक्षकों को पेंशन का लाभ न देने पर ये कार्रवाई की गई है।
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मामले के मुताबिक फतेहाबाद में तैनात रही ड्राइंग शिक्षक उषारानी और ईशपति अनुबंध पर तैनात थी। वर्ष 2012 में कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद कोर्ट ने 1 अक्तूबर 2003 से स्थायी मानते हुए पेंशन का लाभ देने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फतेहाबाद ने पेंशन लाभ की मंजूरी के लिए निदेशालय को पत्र भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
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याचिकाकर्ता कोर्ट में अवमानना को लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने इस मामले में निदेशालय के संबंधित उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी। इसके बाद निदेशालय ने फतेहाबाद डीईईओ कार्यालय के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है।
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शिक्षा विभाग निदेशालय ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट और क्लर्क को सस्पेंड किया है। कोर्ट से संबंधित कोई मामला था। वर्ष 2012 से मामला चल रहा था।
- संगीता बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।
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