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Fatehabad News: प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित होने पर मिलेगा बकायेदारों को छूट का फायदा
Sun, 24 May 2026 10:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Sun, 24 May 2026 10:51 PM IST
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फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में गृहकर जमा करवाते हुए प्रॉपर्टी मालिक संवाद
फतेहाबाद। नगर निकाय ने गृहकर डिफाल्टरों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज और पेनल्टी में विशेष छूट की घोषणा की है। विभाग की नई योजना के तहत पुराने बकायादार यदि 30 जून तक एकमुश्त राशि जमा करवाते हैं तो उन्हें 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। पोर्टल पर भी इस छूट को अपडेट कर दिया गया है।
स्थानीय निकाय विभाग ने लंबे समय से गृहकर जमा नहीं करने वाले डिफाल्टरों के लिए यह राहत योजना लागू की है। जिले के पांच शहरों में करीब 60 करोड़ रुपये का गृहकर बकाया है जिसमें से लगभग 40 करोड़ रुपये केवल फतेहाबाद शहर का है। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2010-11 से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक गृहकर जमा नहीं करवाया जिसके चलते ब्याज और पेनल्टी बढ़कर राशि कई गुना हो गई।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार पुराने डिफाल्टरों पर लगभग 20 करोड़ रुपये का बकाया था जो कि छूट योजना के बाद घटकर करीब 16 करोड़ रुपये रह जाएगा। यह लाभ तभी मिलेगा जब प्रॉपर्टी आईडी पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) से लिंक हो और स्वयं सत्यापित हो। नगर निकाय के अनुसार जिले में आधी प्रॉपर्टी आईडी ही अब तक स्वयं सत्यापित हो पाई है।
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फतेहाबाद शहर की 43,554 प्रॉपर्टी में से 24,477 आईडी ही सत्यापित हैं। अधिकारियों ने लोगों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है ताकि योजना का पूरा लाभ मिल सके। नगर परिषद ने मौजूदा गृहकर पर जुलाई माह तक 10 प्रतिशत छूट भी जारी रखी है जिससे करदाताओं को अतिरिक्त राहत मिल रही है।
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40 करोड़ बकाया, रिकवरी सिर्फ 2.19 करोड़ रुपये की
नगर परिषद ने पिछले साल 40 करोड़ रुपये की रिकवरी के लिए नोटिस दिए हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। पिछले वित्त वर्ष में 2 करोड़ 19 लाख रुपये की रिकवरी हुई है जबकि अनुमान 4 करोड़ रुपये का था। इससे पहले 1.19 करोड़ रुपये रिकवरी हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि प्रॉपर्टी मालिकों ने नियमित रूप से टैक्स जमा नहीं करवाया है। शुरू में कम राशि होने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं करने के कारण उस पर ब्याज और पेनल्टी बढ़ती चली गई। विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार कई ऐसे भवन मालिक हैं जिनका मूल टैक्स काफी कम था लेकिन अब वह कई गुना बढ़ चुका है।
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जिले के शहरों में प्रॉपर्टी
शहर प्राॅपर्टी
भूना 11912
फतेहाबाद 43554
जाखल 4759
रतिया 19489
टोहाना 30109
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नगर निकाय ने एकमुश्त गृहकर जमा करवाने वालों को ब्याज पर छूट दी है। बकायेदार इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित होगी।
- गोबिंद, सचिव, नगर परिषद
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स्थानीय निकाय विभाग ने लंबे समय से गृहकर जमा नहीं करने वाले डिफाल्टरों के लिए यह राहत योजना लागू की है। जिले के पांच शहरों में करीब 60 करोड़ रुपये का गृहकर बकाया है जिसमें से लगभग 40 करोड़ रुपये केवल फतेहाबाद शहर का है। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2010-11 से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक गृहकर जमा नहीं करवाया जिसके चलते ब्याज और पेनल्टी बढ़कर राशि कई गुना हो गई।
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विभागीय आंकड़ों के अनुसार पुराने डिफाल्टरों पर लगभग 20 करोड़ रुपये का बकाया था जो कि छूट योजना के बाद घटकर करीब 16 करोड़ रुपये रह जाएगा। यह लाभ तभी मिलेगा जब प्रॉपर्टी आईडी पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) से लिंक हो और स्वयं सत्यापित हो। नगर निकाय के अनुसार जिले में आधी प्रॉपर्टी आईडी ही अब तक स्वयं सत्यापित हो पाई है।
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फतेहाबाद शहर की 43,554 प्रॉपर्टी में से 24,477 आईडी ही सत्यापित हैं। अधिकारियों ने लोगों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है ताकि योजना का पूरा लाभ मिल सके। नगर परिषद ने मौजूदा गृहकर पर जुलाई माह तक 10 प्रतिशत छूट भी जारी रखी है जिससे करदाताओं को अतिरिक्त राहत मिल रही है।
40 करोड़ बकाया, रिकवरी सिर्फ 2.19 करोड़ रुपये की
नगर परिषद ने पिछले साल 40 करोड़ रुपये की रिकवरी के लिए नोटिस दिए हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। पिछले वित्त वर्ष में 2 करोड़ 19 लाख रुपये की रिकवरी हुई है जबकि अनुमान 4 करोड़ रुपये का था। इससे पहले 1.19 करोड़ रुपये रिकवरी हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि प्रॉपर्टी मालिकों ने नियमित रूप से टैक्स जमा नहीं करवाया है। शुरू में कम राशि होने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं करने के कारण उस पर ब्याज और पेनल्टी बढ़ती चली गई। विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार कई ऐसे भवन मालिक हैं जिनका मूल टैक्स काफी कम था लेकिन अब वह कई गुना बढ़ चुका है।
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जिले के शहरों में प्रॉपर्टी
शहर प्राॅपर्टी
भूना 11912
फतेहाबाद 43554
जाखल 4759
रतिया 19489
टोहाना 30109
नगर निकाय ने एकमुश्त गृहकर जमा करवाने वालों को ब्याज पर छूट दी है। बकायेदार इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित होगी।
- गोबिंद, सचिव, नगर परिषद