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Fatehabad News: सीएससी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक खुलेंगी, कैमरे लगवाने जरूरी
Tue, 29 Apr 2025 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 29 Apr 2025 11:32 PM IST
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सीएससी संचालक को नोटिस देते चौकी इंचार्ज पवन कुमार। संवाद
फतेहाबाद/टोहाना। पुलिस विभाग ने शहर और गांवों में चल रहे कॉमन सर्विस सेंटरों को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोलने और बंद करने का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा सीएससी पर कैमरे भी लगवाने जरूरी होंगे। अगर कोई रुपये संबंधित लेनदेन के लिए आता है तो आधार कार्ड लेना जरूरी होगा।
जिले में करीब 900 कॉमन सर्विस सेंटर है। फतेहाबाद और टोहाना में पुलिस की टीमों ने निरीक्षण कर इस बारे में सीएससी संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि सीएससी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक खोलनी होगी। सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे और 6 माह की स्टोरेज होनी चाहिए। अगर कोई काम करवाने के लिए आता है उसके आधार कार्ड की जांच करनी होगी।
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टोहाना में पुलिस ने जांचे मेडिकल स्टोर और सीएससी
पुलिस टीमों ने टोहाना शहर में कॉमन सर्विस सेंटर और मेडिकल दुकानों का निरीक्षण कर निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ रोड चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर पवन कुमार की टीम ने सीएससी सेंटर संचालकों को हिदायत दी कि दुकान में एचडी कैमरे लगवाएं। जिसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने की स्टोर होनी चाहिए। दुकान में किसी भी काम के लिए आने वाले व्यक्ति की आईडी प्रूफ चेक करने के बाद ही उसका कार्य करें। तय समय अनुसार ही सेंटर को खोले और बंद करें। पवन कुमार ने कहा कि मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की प्रतिबंधित नशे की दवा को न बेचें। ऐसा करने वालों की लगातार निगरानी रखी जाएगी तथा लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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जिले में करीब 900 कॉमन सर्विस सेंटर है। फतेहाबाद और टोहाना में पुलिस की टीमों ने निरीक्षण कर इस बारे में सीएससी संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि सीएससी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक खोलनी होगी। सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे और 6 माह की स्टोरेज होनी चाहिए। अगर कोई काम करवाने के लिए आता है उसके आधार कार्ड की जांच करनी होगी।
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टोहाना में पुलिस ने जांचे मेडिकल स्टोर और सीएससी
पुलिस टीमों ने टोहाना शहर में कॉमन सर्विस सेंटर और मेडिकल दुकानों का निरीक्षण कर निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ रोड चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर पवन कुमार की टीम ने सीएससी सेंटर संचालकों को हिदायत दी कि दुकान में एचडी कैमरे लगवाएं। जिसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने की स्टोर होनी चाहिए। दुकान में किसी भी काम के लिए आने वाले व्यक्ति की आईडी प्रूफ चेक करने के बाद ही उसका कार्य करें। तय समय अनुसार ही सेंटर को खोले और बंद करें। पवन कुमार ने कहा कि मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की प्रतिबंधित नशे की दवा को न बेचें। ऐसा करने वालों की लगातार निगरानी रखी जाएगी तथा लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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